Advertisment

Jharkhand Highcourt News: बेटे को देना होगा पिता को गुजारा भत्ता, झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है.

author-image
Manya Jain
Jharkhand Highcourt News: बेटे को देना होगा पिता को गुजारा भत्ता, झारखंड हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि बेटे को पिता को हर महीने गुजारा भत्ता देगा.

Advertisment

कोर्ट ने कहा कि " पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा, पिता का कर्ज चुकाना बेटे का कर्तव्य है. हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई में फैसला दिया है.

संबंधित खबर:

High Court Warning: पुराने उत्पादों को नई तारीखों के साथ दोबारा पैक कर बाजार में बेचने पर हाई कोर्ट सख्त, FSSAI से मांगा जवाब

बेटे की याचिका खारिज

अदालत ने याचिकाकर्ता मनोज कुमार साव को अपने पिता को हर माह तीन हजार रुपये देने का निर्देश दिए थे.

Advertisment

इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने कही ये बात

झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका फैसला सुनाते हुए कहा कि " पिता का दर्जा स्वर्ग से ऊंचा, पिता का ऋण चुकाना बेटे का कर्तव्य, दर्जा स्वर्ग से ऊंचा; बेटा हर महीने गुजारा भत्ता देगा.

संबंधित खबर:

 High Court Order: हाईकोर्ट ने मांगी प्रदेश के जजों की चल और अचल संपत्ति की जानकारी

Advertisment

पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक बेटे को अपने पिता को गुजारा भत्ता देना होगा.

मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बेटे को अपने पिता को 3 हजार रुपए हर महीने गुजारा भत्ता (Alimony of Rs 3 thousand per month) देने का आदेश दिया है।

ये भी पढें:

BMC News: भोपाल में CS के घर की ओर की सड़क का काम अधूरा, क्यों छोड़कर भागा ठेकेदार!

Advertisment

Gwalior News: ग्वालियर में TI के बेटे की गुंडागर्दी, पहले 3 लोगों को पीटा, फिर क्रिकेट बैट से की तोड़फोड़

CG News: छत्तीसगढ़ में यातायात विभाग के सड़क सुरक्षा माह 2024 का आगाज

Ujjain News: CM डॉ. मोहन यादव ने राहगीरी आनंदोत्सव में जमकर किया डान्स, बांटे लड्डू

Top Hindi News Today: रामेश्वरम में MP श्रद्धालुओं की बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, मल्लिकार्जुन खड़गे बने I.N.D.I.A के चेयरपर्सन

Jharkhand High Court decision on alimony Jharkhand High Court gives decision Jharkhand Highcourt News Son have to pay maintenance allowance to father
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें