Jharkhand Highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने एक अपील याचिका की सुनवाई पर बड़ा फैसला सुनाया है. उन्होंने कहा है कि बेटे को पिता को हर महीने गुजारा भत्ता देगा.
कोर्ट ने कहा कि ” पिता का दर्जा स्वर्ग से भी ऊंचा, पिता का कर्ज चुकाना बेटे का कर्तव्य है. हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई में फैसला दिया है.
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बेटे की याचिका खारिज
अदालत ने याचिकाकर्ता मनोज कुमार साव को अपने पिता को हर माह तीन हजार रुपये देने का निर्देश दिए थे.
इसके साथ ही अदालत ने निचली अदालत के फैसले को सही बताया और बेटे मनोज साव की याचिका खारिज कर दी।
कोर्ट ने कही ये बात
झारखंड हाईकोर्ट ने एक अपील याचिका फैसला सुनाते हुए कहा कि ” पिता का दर्जा स्वर्ग से ऊंचा, पिता का ऋण चुकाना बेटे का कर्तव्य, दर्जा स्वर्ग से ऊंचा; बेटा हर महीने गुजारा भत्ता देगा.
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पिता का ऋण चुकाना पुत्र का कर्तव्य है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने एक बेटे को अपने पिता को गुजारा भत्ता देना होगा.
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एक बेटे को अपने पिता को 3 हजार रुपए हर महीने गुजारा भत्ता (Alimony of Rs 3 thousand per month) देने का आदेश दिया है।
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