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Supreme Court: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली राहत, ईडी को जारी हुआ नोटिस

Hemant Soren SC: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी याचिका पर उन्हें करारा झटका दिया है। अगली सुनवाई 21 मई है।

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aman sharma
Supreme Court: झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मिली राहत, ईडी को जारी हुआ नोटिस

Hemant Soren Supreme Court: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोरेन को ईडी ने धन शोधन घोटाले में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन उन्हें अभी तक सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व सीएम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लोकसभा चुनाव 2024 के कारण खुद के लिए जमानत मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने इसपर कोई फैसला सुनाए बिना अगली तारीख दे दी है।

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अब उच्चतम न्यायालय 21 मई को हेमंत सोरन की जमनात याचिका पर सुनवाई करेगा। बता दें कि इससे पहले अदालत ने पूर्व सीएम की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 मई तक ईडी से जवाब मांगा था।

दिल्ली के सीएम जैसे हूबहू केस

बता दें कि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना और न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले की सुनवाई पहले 20 तारीख को तय की थी, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि तब तक लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएगा और इस केस में कोर्ट की ओर से लंबी तारीख दी गई तो वह पक्षपात का शिकार होंगे।

जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 20 से घटाकर 17 मई कर दी थी। कपिल सिब्बल ने अदालत में सोरेन का पक्ष रखा था और कहा कि उनका मामला भी अरविंद केजरीवाल के आदेश क हूबहू है और उन्हें प्रचार अभियान के लिए जमानत की आवश्कता है।

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सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि इस हफ्ते हमारे पास बहुत अधिक काम है और बहुत केस सूचीबद्ध हैं। उच्चतम न्यायालय ने डेट को 20 मई से बदलने पर अनिच्छा जताई थी, लेकिन सोरेन की ओर से पेश हुए सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुणाभ चौधरी के अनुरोध पर सुनवाई की तारीख को बदलकर 17 मई कर दिया गया था। पीठ ने कहा था कि हमें नहीं पता कि मामले पर सुनवाई हो पाएगी या नहीं लेकिन फिर भी हम इसे 17 मई के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।

हाई कोर्ट ने दिया था बड़ा झटका

सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए झारखंड हाई कोर्ट में भी याचिका दाखिल की थी, जिसे न्यायालय ने 3 मई को रिजेक्ट कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका पर कोर्ट का फैसला आने तक लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार प्रसार के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी।

उच्चतम न्यायालय ने दस मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव 2024 में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी। केजरीवाल को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में हिरासत किया गया था।

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भाजपा अपनी पार्टी में शामिल करना चाहती है-सोरेन

पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ जांच रांची में 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी है। ईडी का आरोप है कि इस जमीन को अवैध रूप से कब्जे में लिया गया। ईडी ने सोरेन, प्रसाद और सोरेन के कथित 'फ्रंटमैन' राज कुमार पाहन और हिलारियास कच्छप और पूर्व सीएम के कथित सहयोगी बिनोद सिंह के खिलाफ तीस मार्च को विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया। सोरेन ने रांची की एक विशेष अदालत में जमानत याचिका को दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने यह आरोप लगाए थे कि उनकी ये गिरफ्तारी राजनीति और उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए मजबूर करने की सुनियोजित साजिश थी।

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