Bhopal Janata Curfew : भोपाल में दो दिन जारी रहेगा जनता कर्फ्यू,सिर्फ जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू, ये सब दुकानें रहेगी बंद

Bhopal Janata Curfew : भोपाल में दो दिन जारी रहेगा जनता कर्फ्यू,सिर्फ जरूरी सेवाएं रहेंगी चालू, ये सब दुकानें रहेगी बंद

Bhopal Janata Curfew

भोपाल। राजधानी को 1 जून 2021 को शर्तों के साथ अनलॉक किया गया है। आज से सुपरमार्केट भी खुल गए हैं। ऐसे में कलेक्टर अविनाश लवानिया और डीआईजी इरशाद वली ने शहर में भ्रमण कर अनलॉक का जायजा लिया और साथ ही भोपाल वासियों को कोरोनावायरस का सख्ती से पालन कराने की समझाइश दी। कलेक्टर अरेरा कॉलोनी में व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर कोरोना वायरस के पालन का जायजा लिया। इसके बाद सड़क किनारे खड़े होकर ये देखा कि किस तरह लोगों की आवाजाही हो रही है। इसके बाद कलेक्टर और डीआईजी करोंद क्षेत्र पहुंचे और यहां पर बगेर आदेश खुली दुकानें देख नगर निगम,पुलिस व अन्य अधिकारियों पर नाराज़ हुए।

शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा
भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि भोपाल में शनिवार और रविवार को जनता कर्फ्यू Bhopal Janata Curfew रहेगा। यह शुक्रवार रात 8 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 9 बजे तक तथा सब्जियां ठेले पर बेचने की अनुमति रहेगी। केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुल सकेंगे। बता दें यह दिशा निर्देश जिला प्रशासन अनलॉक के आदेश के साथ ही जारी कर चुका है।

गौरतलब ​है कि कुछ दिन पहले भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने एक आदेश जारी किया था,जिसमें कहा था कि जिला काईसिस मैनेजमेंट समूह की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार भोपाल जिले की राजस्व सीमाओं में 15 जून 2021 तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश / कोरोना कर्फ्यू आदेश पारित करता हूं

प्रतिबंधित गतिविधियां

1. सम्पूर्ण जिले में प्रतिदिन रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। 2. सम्पूर्ण जिले में प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को जनता कर्फ्यू रहेगा। शुक्रवार रात्रि 08 बजे से सोमवार को प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस अवधि में दूध डेरी प्रातः 06 से 09 बजे तक तथा केमिस्ट एवं स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान पूरे दिन खुले रह सकेगें, वैक्सीनेशन कार्य में संलग्न अधिकारियो / कर्मचारियों एवं वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों को आने एवं जाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के परिवहन, औद्योगिक इकाईयों के श्रमिको/ कर्मियो, औद्योगिक कच्चे माल तथा उत्पाद के परिवहन, 1. बीमार व्यक्तियों के परिवहन एवं एयरपोर्ट / रेल्वे स्टेशन आने जाने तथा परीक्षा / प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिये छूट रहेगी।

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