CG News: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से सबसे बड़ी खबर सामन आ रही है। एनसीपी नेता रामावतार जग्गी हत्याकांड (CG News) मामले में एक और आरोपी याहया ढेबर ने रायपुर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है।
याहया ढेबर से पहले 15 अप्रैल को शूटर चिमन सिंह और विनोद राठौड़ ने कोर्ट में सरेंड कर दिया था। जग्गी हत्याकांड मामले में सभी आरोपियों की सजा हाईकोर्ट ने बरकरार रखी थी। इस केस के 4 और आरोपियों ने भी कोर्ट में सरेंडर किया है।
27 दोषियों नें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जग्गी हत्याकांड (CG News) के सभी आरोपियों की अपील को खारीज कर दिया था और लोअर कोर्ट के उम्र कैद के फैसले को बरकरार रखा था।
जिसके बाद केस से जुड़े 5 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से सरेंडर के लिए थोड़ा समय मांगा था।
जिसपर सुप्रीम कोर्ट (CG News) ने 5 आरोपियों में तत्कालीन क्राइम ब्रांच के प्रभारी रहे आरसी त्रिवेदी, तत्कालीन मौदहापारा थाना प्रभारी वीके पांडे, CSP कोतवाली अमरीक सिंह गिल, सूर्यकांत तिवारी और याहया ढेबर को आत्मसर्मपण करने के लिए 3 हफ्ते का टाइम दिया था।
जिसमें से आज याहया ढेबर ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बता दें कि याहया ढेबर मेयर एजाज ढेबर के भाई है।
क्या था मामला
बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एनसीपी नेता रामावतार जग्गी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये हत्या 4 जून 2003 की रात की गई थी। इस हत्याकांड में 31 अभियुक्त बनाए गए थे। जिसमें से दो बुल्ठू पाटक और सुरेंद्र सिह सरकारी गवाब बन गए थे।
जबकि 28 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। वहीं अमित जोगी नाम के व्यक्ति को छोड़ दिया गया था। दोषियों ने लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन हाई कोर्ट भी निचली अदालत के फैसले से सहमत था।
निचली अदालत में फैसला आने के बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका रिजेक्ट कर दी थी।
दोषियों की अपील खारिज किए जाने के बाद रामावतार जग्गी के बेटे सतीश जग्गी ने कहा कि मुझे अदालत पर पूरा यकीन था। हमारा परिवार शुरू से कहता रहा था कि राजनीतिक षड़यंत्र के तहत मेरे पिता की हत्या करवाई थी।
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