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Jabalpur High Court : कल 03 अप्रैल से मुस्लिम समुदाय के पवित्र पर्व रमजान शुरू होने जा रहें है। रमजान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी कर बड़ा तोहफा दिया है। हाईकोर्ट ने जारी आदेश में कहा है कि उन मुस्मिल कर्मचारियों को जो रोजा रखन के आधार पर आवेदन करते है उनको रमजान माह में रोजे प्रारंभ होने की तारीफ 3 अप्रैल से 02 मई तक कार्यालय समाप्त होने के आधा घंटा पूर्व कार्यालय छोडने की अनुमति कुछ शर्तो के आधार पर दी जाएगी। आदेश में शर्तो के अनुसार अनुमति मिलने पर कार्यालय के कार्य पर किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। अनुमति लेने वाले सभी कर्मचारी यह प्रयास करे की उनके समस्त कार्य प्रतिदिन पूर्ण करके जाएं।
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