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जबलपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला: प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध नहीं तो पत्नी भरण-पोषण की हकदार, जानें और क्या कहा

Jabalpur High Court Decision: जबलपुर हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि यदि पत्नी के प्रेमी से शारीरिक संबंध नहीं तो वो पति से भरण-पोषण की हकदार है। इसी के साथ पति की याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया

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BP Shrivastava
Jabalpur High Court Decision

Jabalpur High Court Decision: जबलपुर हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गुरपाल सिंह अहलूवालिया की एकलपीठ ने अपने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया कि यदि प्रेमी के साथ शारीरिक संबंध नहीं है, तो पत्नी भरण-पोषण की हकदार है। हाईकोर्ट ने कहा, व्याभिचार के आरोप में अनिवार्य रूप से यौन संबंध शामिल होना चाहिए। पत्नी किसी अन्य के साथ बिना किसी शारीरिक संबंध के प्रेम और स्नेह रखती है, तो इससे यह साबित नहीं होता कि वह व्यभिचार में है।

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हाईकोर्ट ने यह भी कहा

कोर्ट ने कहा कि पति का यह तर्क स्वीकार करने योग्य नहीं है। उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती है, इसलिए भरण-पोषण राशि पाने की अधिकारी नहीं है। ...पति की कम आय, गुजारा-भत्ता देने से इनकार का मानदंड नहीं हो सकती। यदि किसी ने यह जानते हुए किसी लड़की से शादी की है कि वह अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो पत्नी को भरण-पोषण राशि देने के लिए कमाना होगा।

पत्नी को 4 हजार रुपए महीने भरण-पोषण के आदेश

इसी के साथ हाईकोर्ट ने कहा, पति की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका निरस्त की जाती है और आदेश दिया जाता है कि वह पत्नी को चार हजार रुपए मासिक अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान करे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सीआरपीसी की धारा 125(4) से यह स्पष्ट है कि पत्नी पर व्यभिचार के आरोप के आधार पर भरण-पोषण राशि से इनकार नहीं किया जा सकता है।

पत्नी की डायरी भी कोर्ट में पेश की

इंदौर निवासी अमित कुमार खोडके की तरफ से दायर की गई आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में अनावेदक पत्नी द्वारा लिखी एक डायरी भी पेश की गई थी, जिसका हवाला देते हुए कहा गया था कि पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम संबंध हैं। इसके अलावा पत्नी ने मरने की बात भी लिखी है। छिंदवाड़ा कुटुम्ब न्यायालय ने अनावेदक पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 125 के तहत चार हजार रुपए अंतरिम भरण-पोषण राशि प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।

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याचिकाकर्ता पति का तर्क

याचिकाकर्ता ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि वह एक निजी अस्पताल में वार्ड बाय का काम करता है और उसका वेतन आठ हजार रुपए है।

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