Advertisment

MP MLA Court: BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जनसभा में कहा था 'चोर पाठक', अब इस दिन होगी पेशी

जबलपुर एमपी–एमएलए कोर्ट ने देवसर से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का केस रजिस्टर कर लिया है। साथ ही उन्हें 4 अगस्त को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए हैं।

author-image
Bansal news
MP MLA Court: BJP विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज, जनसभा में कहा था 'चोर पाठक', अब इस दिन होगी पेशी

BJP MLA Rajendra Meshram MP-MLA Court Defamation Case: मध्यप्रदेश के सिंगरौली से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम की 'चोर पाठक' वाले बयान में मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब उन्हें जबलपुर एमपी–एमएलए कोर्ट में मानहानि केस का सामना करना पड़ेगा। 4 अगस्त को उन्हें कोर्ट में उपस्थित होना होगा। अदालत ने मामले में मानहानि का केस दर्ज किया है। आरोप है कि उन्होंने जनसभा के दौरान जिला भूमि अर्जन समिति के सदस्य देवेंद्र पाठक उर्फ दरोगा पाठक को ‘चोर’ कहकर अपमानित किया था। यह मामला सिंगरौली में 18 जून 2024 को स्कूल चलो अभियान के तहत आयोजित सभा से जुड़ा है।

Advertisment

विधायक राजेंद्र मेश्राम की बढ़ी मुश्किलें

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले की देवसर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मानहानि का मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यह मामला एक सार्वजनिक सभा में चोर जैसे शब्दों वाली अपमानजनक टिप्पणी से जुड़ा है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

publive-image

कोर्ट ने कहा- विधायक के शब्द अपमानजनक

एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट डीपी सूत्रकार ने विधायक राजेंद्र मेश्राम के बयान को गंभीर और आपत्तिजनक माना है। साथ ही कोर्ट ने उन्हें 4 अगस्त को हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। अदालत ने साफ किया कि सार्वजनिक मंच से बिना किसी साक्ष्य के किसी व्यक्ति को 'चोर' कहना, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है, जो स्पष्ट रूप से मानहानि की श्रेणी में आता है। इसी आधार पर विधायक के खिलाफ संज्ञान लिया गया है। अब मामले में विधायक के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज किया गया है।

publive-image

देवेंद्र पाठक ने अदालत में पेश किए साक्ष्य

दरअसल, पीड़ित देवेंद्र पाठक ने विधायक राजेंद्र मेश्राम के खिलाफ जबलपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में मानहानि का परिवार दायर किया था। देवेंद्र पाठक सिंगरौली सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भी हैं। कोर्ट में दाखिल शिकायत में आरोप लगाया कि विधायक ने उन्हें एक सार्वजनिक सभा में 'चोर' कहकर अपमानित किया। उन्होंने उस सभा का वीडियो सीडी के रूप में सबूत भी कोर्ट में प्रस्तुत किया। जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 65-बी के तहत प्रमाण पत्र भी जमा किया गया था।

Advertisment

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान सभा में मौजूद 5 प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए, जिनमें विधायक द्वारा प्रयुक्त शब्दों को अपमानजनक और मानहानिकारक माना गया। इन बयानों और वीडियो साक्ष्य के आधार पर अदालत ने विधायक के खिलाफ संज्ञान लिया।

ये खबर भी पढ़ें... भोपाल में नेहा किन्नर बनकर भोपाल में रह रहा था बांग्लादेश का अब्दुल, एजेंट्स की मदद से बनाए थे फर्जी दस्तावेज

मंच से 'चोर' कहते हुए किया अपमानित

विधायक राजेंद्र मेश्राम पर आरोप है कि आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एक सार्वजनिक सभा में मंच से देवेंद्र कुमार पाठक पर गंभीर और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाठक स्थानीय कंपनी के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, कमीशन की मांग करते हैं, और उन्हें 'चोर' कहकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया।

Advertisment

विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह तक कह दिया कि “उसके दादा ने उसका नाम गलत रखा, सही नाम ‘चोर पाठक’ होना चाहिए था”। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसा व्यक्ति क्षेत्र को लूट रहा है और उसे जीने का हक नहीं है।

सभा में मौजूद लोगों ने विधायक की इन बातों पर आपत्ति जताई। इस दौरान दिया गया बयान सभा का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया, जिससे मामला और तूल पकड़ गया।

ऐसी ही ताजा खबरों के लिए बंसल न्यूज से जुड़े रहें और हमें XFacebookWhatsAppInstagram पर फॉलो करें। हमारे यू-ट्यूब चैनल Bansal News MPCG को सब्सक्राइब करें।
Advertisment

MP Prepaid Electricity: एमपी में अब मीटर रिचार्ज कराने पर जलेगी घर में लाइट, अगस्त से शुरू होगी प्रीपेड बिजली व्यवस्था

publive-image

MP Prepaid Electricity Billing System: मध्य प्रदेश में बिजली उपभोग की दिशा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब प्री-पेड मीटर के जरिए बिजली की सुविधा मिलेगी। अगस्त 2025 से राज्य में प्रीपेड बिजली व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। पहले चरण में यह व्यवस्था केवल सरकारी कार्यालयों में लागू होगी, जिसमें सभी विभागों को दो महीने का अग्रिम बिल जमा करना अनिवार्य होगा। इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Viral Video Singrauli News jabalpur mp-mla court Devsar BJP MLA Rajendra Meshram Rajendra Meshram defamation Singrauli MLA case Devsar land acquisition controversy MP MLA defamation MLA Rajendra Meshram pathak chor bayan BJP MLA defamation case BJP MLA Rajendra Meshram Controversial statement
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें