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ITR Filing 2025: ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर, जुर्माने और ब्याज से बचने के लिए ऐसे करें फाइलिंग

ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। इस डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को जुर्माना और ब्याज दोनों चुकाना पड़ेगा।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • ITR फाइलिंग की आखिरी तारीख: 15 सितंबर 2025
  • देर से फाइल करने पर जुर्माना और ब्याज लागू
  • कौन-कौन कर सकते हैं 15 सितंबर तक फाइलिंग
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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return Filing 2025) जमा करने की डेडलाइन अब नजदीक है। वित्त मंत्रालय ने टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए पहले ही 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 तक का समय दिया था। लेकिन अब इस डेडलाइन में और कोई विस्तार नहीं किया गया है। ऐसे में जिन व्यक्तियों ने अभी तक अपना ITR दाखिल नहीं किया है, उन्हें 15 सितंबर से पहले इसे पूरा करना होगा, वरना उन्हें जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ सकता है।

15 सितंबर के बाद ITR फाइल करने पर लगेगा जुर्माना

आयकर विभाग (Income Tax Department) के नियमों के अनुसार, 15 सितंबर 2025 के बाद जमा किए गए रिटर्न को ‘बिलेटिड रिटर्न’ (Belated Return) माना जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत इस पर जुर्माना और ब्याज दोनों लगेगा।

जिन टैक्सपेयर्स की कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक है, उन्हें 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये से अधिक है, उन्हें 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।

यह पेनल्टी तब भी लागू होगी जब रिटर्न दाखिल करते समय कोई टैक्स बकाया न हो।

देर से ITR फाइल करने पर लगेगा ब्याज

अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर के बाद ITR फाइल करता है तो उस पर जुर्माने के साथ-साथ ब्याज (Interest on Late Filing) भी देना होगा। नियमों के मुताबिक, बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह की दर से ब्याज लगाया जाएगा। यह ब्याज टैक्स की शुद्ध राशि पर लागू होगा, और तब तक जारी रहेगा जब तक बकाया टैक्स का पूरा भुगतान नहीं हो जाता।

किन्हें 15 सितंबर तक ITR फाइल करना अनिवार्य?

आयकर विभाग (Income Tax Department) ने स्पष्ट किया है कि 15 सितंबर तक जिन व्यक्तियों और संस्थाओं के खातों का ऑडिट आवश्यक नहीं है, उन्हें ITR फाइल करना होगा। इनमें शामिल हैं:

सैलरीड कर्मचारी (Salaried Employees) और पेंशनर्स, जिनकी आय मूल छूट सीमा से अधिक है।

वे प्रोफेशनल्स जिनकी आय 50 लाख रुपये तक है और जो ऑडिट कैटेगरी में नहीं आते।

ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्होंने विदेश यात्रा पर 2 लाख रुपये या उससे अधिक खर्च किया है।

जिनका बिजली बिल 1 लाख रुपये से अधिक है।

जिनके चालू खाते (Current Account) में 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक जमा किया गया है।

जिनकी व्यावसायिक आय 10 लाख रुपये से अधिक है।

जिन व्यक्तियों का TDS या TCS 25,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है।

ऐसे निवासी टैक्सपेयर्स जिनकी विदेशी संपत्ति (Foreign Assets) है या वे विदेशी संपत्ति के लाभार्थी हैं।

ITR फाइल करने का तरीका क्या है

आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें

PAN कार्ड

Aadhaar कार्ड

बैंक स्टेटमेंट और पासबुक

Form 16 (सैलरी वाले लोगों के लिए)

TDS/TCS स्लिप

निवेश और बचत के प्रमाण (Section 80C/80D आदि के लिए)

अन्य आय से संबंधित दस्तावेज़ (जैसे व्यावसायिक या रेंटल इनकम)

2. Income Tax Department की वेबसाइट पर जाएँ

https://www.incometax.gov.in

यहाँ e-Filing Portal में लॉगिन करें।

अगर आपका अकाउंट नहीं है, तो Register करें।

3. ITR फॉर्म चुनें

Form 1: केवल सैलरी, बैंक इंटरेस्ट और अन्य साधारण आय के लिए

Form 2, 3, 4: प्रोफेशनल या बिज़नेस इनकम वाले के लिए

Form 4S/5/6: विशेष कैटेगरी के लिए

ध्यान दें: सही फॉर्म चुनना बहुत जरूरी है।

4. ITR फॉर्म भरें

व्यक्तिगत जानकारी (Name, PAN, Address, Bank Details)

आय की जानकारी (सैलरी, व्यवसाय, कैपिटल गेन, रेंटल इनकम आदि)

टैक्स भुगतान विवरण (TDS, Advance Tax, Self-Assessment Tax)

छूट और डिडक्शन (Section 80C, 80D आदि)

5. ITR की वैरिफिकेशन (Verification)

फाइल करने के बाद ITR-V जनरेट होगा।

इसे digitally sign या Physical Verification के लिए 120 दिनों में पोस्ट करें।

6. ITR सबमिट करें

सबमिशन के बाद आपको Acknowledgment Number मिलेगा।

यह नंबर सुरक्षित रखें क्योंकि इसे भविष्य में रिफंड या अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

क्यों जरूरी है समय पर ITR फाइल करना?

समय पर ITR Filing न करने पर न केवल जुर्माना और ब्याज चुकाना पड़ता है, बल्कि इससे Income Tax Refund में देरी हो सकती है। इसके अलावा, भविष्य में लोन (Loan), वीज़ा (Visa) और अन्य वित्तीय सुविधाएं लेने में भी मुश्किलें आ सकती हैं।

नोट: कुल मिलाकर, ITR Filing Last Date 2025 अब बस कुछ ही दिनों दूर है। टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि जुर्माना और ब्याज से बचने के लिए 15 सितंबर 2025 से पहले अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर दें।

FAQ's 

1. ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 2025 क्या है?

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। इस तारीख के बाद फाइल किए गए रिटर्न पर जुर्माना और ब्याज दोनों लागू होंगे।

2. देर से ITR फाइल करने पर क्या जुर्माना लगेगा?

अगर आपकी कर योग्य आय 5 लाख रुपये तक है तो 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। 5 लाख रुपये से अधिक आय वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा बकाया टैक्स पर 1% प्रति माह का ब्याज भी लगेगा।

3. ITR फाइल करने के लिए कौन-कौन पात्र हैं?

सैलरीड कर्मचारी, प्रोफेशनल्स, विदेश यात्रा पर खर्च करने वाले टैक्सपेयर्स, उच्च बिजली बिल वाले, बड़े बैंक जमा वाले, और विदेशी संपत्ति रखने वाले निवासियों को 15 सितंबर 2025 तक ITR फाइल करना अनिवार्य है।

Char Dham Yatra Update: उत्तराखंड चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू, मौसम बिगड़ने पर लगी थी रोक

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उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश और खराब मौसम के कारण 1 सितंबर से 5 सितंबर तक स्थगित की गई चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra 2025) को फिर से शुरू कर दिया गया है। सरकार ने आदेश जारी कर 6 सितंबर 2025 से यात्रा संचालन की अनुमति दी है। शुरुआती चरण में केवल बद्रीनाथ धाम (Badrinath Yatra 2025) और केदारनाथ धाम (Kedarnath Yatra 2025) के लिए यात्रा खोली गई है। पूरी खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 

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