नई दिल्ली। कल के आम बजट में क्रिप्टो से आमदनी पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाने के बाद लोगों के कई सवाल सामने आ रहे थे जैसे क्या क्रिप्टो को लीगल किया जाएगा? आज वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने ऐसे कई सवालों का जवाब दिया।
सरकार जिम्मेदार नहीं
वित्त सचिव ने कहा कि निजी क्रिप्टो में निवेश करने वाले लोगों को यह समझना चाहिए कि इसके पास सरकार का प्राधिकरण नहीं है। आपका निवेश सफल होगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, नुकसान हो सकता है और इसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है।
क्या लीगल होगी क्रिप्टो
बिटकॉइन, एथेरियम या एनएफटी कभी भी कानूनी निविदा नहीं बनेंगे। क्रिप्टो संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्य दो लोगों के बीच निर्धारित किया जाएगा। आप सोना, हीरा, क्रिप्टो खरीद सकते हैं, लेकिन उसके पास सरकार द्वारा मूल्य प्राधिकरण नहीं होगा।
आरबीआई की डिजिटल करेंसी
डिजिटल करेंसी को आरबीआई का समर्थन मिलेगा जो कभी भी डिफॉल्ट नहीं होगा। पैसा आरबीआई का होगा लेकिन प्रकृति डिजिटल होगी। आरबीआई द्वारा जारी किया गया डिजिटल रुपया लीगल टेंडर होगा। बाकी सभी लीगल टेंडर नहीं हैं, कभी लीगल टेंडर नहीं बनेंगे।
क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन
क्रिप्टो एक सट्टा लेनदेन है, इसलिए हम इस पर 30% की दर से कर लगा रहे हैं। इथेरियम का वास्तविक मूल्य कोई नहीं जानता। उनकी दर में दैनिक उतार-चढ़ाव होता है। क्रिप्टो के जरिए कमाई करने वालों को अब 30% का भुगतान करना होगा। यह है सरकार की नई नीति।
सभी सट्टा आय के लिए 30% कर
यह केवल क्रिप्टो के लिए नहीं है, यह सभी सट्टा आय के लिए है। उदाहरण के लिए, यदि मैं घुड़दौड़ लेता हूं, तो उस पर भी 30% कर लगता है। किसी भी सट्टा लेनदेन पर पहले से ही 30% कर है। इसलिए हमने उसी दर से क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाने का फैसला किया है।