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हाइलाइट्स
- इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान को मिली जमानत
- कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े केस में उनकी जमानत मंजूर
- इरफान जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे
Irfan Solanki Bail: इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी (Irfan Solanki) को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट से जुड़े केस में उनकी जमानत मंजूर कर दी है। इसके साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी (Rizwan Solanki) और इजराइल आटेवाला को भी जमानत मिल गई है।
कब और क्यों हुआ था मामला दर्ज?
यह पूरा मामला नवंबर 2022 का है, जब कानपुर (Kanpur) के जाजमऊ इलाके की एक महिला ने आरोप लगाया था कि सपा नेता इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने उनकी झोपड़ी में आग लगा दी। महिला ने यह भी शिकायत की थी कि इरफान जमीन हड़पने की कोशिश कर रहे थे और रंगदारी मांग रहे थे। विरोध करने पर घर जलाने की वारदात की गई।
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सजा और विधायकी पर असर
इस मामले में कानपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इरफान सोलंकी, रिजवान सोलंकी और उनके साथियों को सात साल की सजा सुनाई थी। इसी वजह से इरफान की सीसामऊ (Sisamau) विधानसभा सीट पर उनकी विधायकी भी खत्म हो गई थी।
अब क्यों हुई रिहाई आसान?
इरफान और रिजवान पहले से ही कई मामलों में जमानत पा चुके थे। लेकिन गैंगस्टर एक्ट का केस बचा हुआ था, जिसके चलते उनकी रिहाई अटकी हुई थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में भी राहत दे दी है। उनके वकील का कहना है कि कोर्ट की प्रक्रिया पूरी होने में 2-3 दिन और लग सकते हैं, उसके बाद दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे। जमानत मिलने के बाद इरफान सोलंकी की मां ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। वहीं वकील शिवाकांत दीक्षित ने बताया कि अब कोई भी मामला ऐसा नहीं बचा है, जो उनकी रिहाई को रोक सके। परिवार और समर्थकों में खुशी का माहौल है।
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