RAILWAY NEWS: अगर आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये जरूरी खबर आपके लिए है वर्ना आप अपना नुकसान करा सकते हैं। दरअसल ट्रेंन आरक्षण के नियमों में बदलाव किए गए हैं। जी हां, अब कंफर्म टिकट कैंसिल करवाना आपको महंगा पड़ेगा और आपको पहले से ज्यादा कीमत लगभग 5 प्रतिशत GST चुकानी होगी।
टिकट कैंसिल करवाना हुआ महंगा
इस बारे में वित्त मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्रालय के अनुसार, टिकट कंफर्म होना रेल यात्री और रेलवे के बीच एक डील की तरह है और इस टिकट को कैंसिल करने पर जुर्माना भरना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के सर्कुलर के मुताबिक, ग्राहक ने ट्रेन टिकट या होटल बुक करते समय जिस रेट से जीएसटी अदा किया था, कैंसिल करने पर उसी दर से कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी देना होगा IRCTC ticket cancellation।
ग्राहकों को इतने रुपए अधिक देने होंगे
अब टिकट कैंसिल करने पर अलग-अलग कोच क्लास के हिसाब से अलग-अलग ज्यादा राशि वसूली जाएगी। उदाहरण के लिए अगर कोई यात्री एसी फर्स्ट क्लास में टिकट बुक करता है तो टिकट रद्द कराने पर अभी 240 रुपए कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अब यात्री को टिकट कैंसिल कराने पर पांच फीसदी जीएसटी के हिसाब से 12 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे। इसी प्रकार हर श्रेणी के कोच में अब तक कटने वाली राशि के अतिरिक्त इतनी राशि 5 फीसदी जीएसटी के हिसाब से और काटी जाएगी….
पुरानी राशि में इतनी राशि जोड़कर नई राशि वसूली जाएगी-
–एसी फर्स्ट क्लास टियर के लिए 12 रुपए एक्स्ट्रा देने होंगे।
–एसी 2 क्लास टियर के लिए 10 अतिरिक्त देने होंगे।
–एसी थ्री टियर के लिए 9 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
–स्लीपर क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर 6 रुपए अतिरिक्त देने होंगे।
कब करना है टिकट कैंसिल?
ट्रेन का चार्ट बनने से पहले अगर आप कंफर्म टिकट कैंसिल करते हैं तो आपके पैसे कम कटेंगे। अगर आप ट्रेन के शुरू होने से 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराते हैं तो आपको कैंसिलेशन चार्ज ट्रेन के किराए का मात्र 25% देना होगा। वहीं ट्रेन शुरू होने से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर आपको 50% तक कैंसिलेशन चार्ज देना पड़ सकता है।
इन बुकिंग को कैंसिल करवाने पर भी GST
न केवल ट्रेन बल्कि होटल रूम,प्लेन टिकट भी बुक करवाया है और किसी कारण आपको उसे कैंसिल करवाना पड़ रहा है तो भी आपको जीएसटी भरना होगा। हालांकि धार्मिक और चैरिटेबल संस्थानों द्वारा चलाए जाने वाले सराय के कमरों पर जीएसटी की राहत दी गई है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि कैंसिलेशन सेवा से जुड़े हर सर्विस के लिए कैंसिलेशन चार्ज पर जीएसटी चुकाना होगा।
IRCTC ticket cancellation