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IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय, कोर्ट ने कहा- लालू की जानकारी में घोटाले की साज़िश रची

IRCTC Scam Case: IRCTC घोटाले में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करते हुए कहा कि लालू परिवार को अवैध फायदा मिला।

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Shaurya Verma
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हाइलाइट्स

  • IRCTC घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय
  • कोर्ट ने माना लालू परिवार को हुआ फायदा
  • बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार को बड़ा झटका
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IRCTC Scam Case:  IRCTC घोटाले (IRCTC Scam 2025) में राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav), राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश सुनाया है। अदालत ने माना कि लालू यादव और उनके परिवार को इस मामले में अवैध फायदा मिला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यह लालू परिवार के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है।

https://twitter.com/BansalNews_/status/1977616746367590640

कोर्ट में क्या हुआ? 

[caption id="" align="alignnone" width="1014"]publive-image व्हील चेयर में कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव[/caption]

राउज एवेन्यू कोर्ट में लालू यादव व राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपी मौजूद थे। अदालत ने लालू यादव से पूछा कि क्या वे अपना अपराध मानते हैं, जिस पर सभी ने अपराध स्वीकार करने से इनकार किया और मुकदमे का सामना करने का ऐलान किया। कोर्ट ने IPC की धारा 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(1)(d) और 13(2) के तहत आरोप तय किए।

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कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया लालू यादव को BNR रांची और BNR पुरी होटलों के अवैध हस्तांतरण की पूरी जानकारी थी। राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीन प्राप्त हुई और इसके एवज में ठेका सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कोर्ट ने माना कि इस मामले में सभी आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे और लालू परिवार को फायदा पहुंचा।

IRCTC घोटाले की पृष्ठभूमि 

[caption id="" align="alignnone" width="993"]publive-image लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मिनिस्टर थे[/caption]

IRCTC घोटाले (IRCTC Scam 2017) में सीबीआई ने 7 जुलाई 2017 को मामला दर्ज किया था। लालू परिवार से जुड़े पटना, नई दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में 12 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव रेलमंत्री रहते हुए IRCTC के BNR रांची और BNR पुरी होटलों के रखरखाव ठेके अवैध तरीके से निजी फर्म सुजाता होटल्स को दिए गए।

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सीबीआई के चार्जशीट के अनुसार, निविदा प्रक्रिया में धांधली और शर्तों में फेरबदल किया गया। इसमें तत्कालीन IRCTC समूह महाप्रबंधक वी.के. अस्थाना और आर.के. गोयल, चाणक्य होटल के मालिक विजय और विनय कोचर, डिलाइट मार्केटिंग कंपनी और सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड भी आरोपी हैं।

कोर्ट की प्रतिक्रिया और आगे की प्रक्रिया

विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 29 मई 2025 को आरोप तय करने का फैसला सुरक्षित रखा था। यदि अदालत ने आज आरोप तय किए, तो लालू यादव और उनके परिवार के खिलाफ ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसका राजनीतिक असर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव पर दिखाई दे सकता है।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई के सबूतों की चेन को मान्यता दी और आरोपियों की दलीलों को खारिज किया।

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