IRCTC Rules: ट्रेन में आपने कभी न कभी जरूर सफर किया होगा। ट्रेन का सफर काफी आरामदायक और बिना ट्रैफिक वाला होता है, सर्दियों में एक-दो महीने को छोड़ दें तो ट्रेन आपको तय समय में अपनी मंजिल तक पहुंचा देती है।
ट्रेन में यात्रा करने के दौरान कई चीजों का ख्याल भी रखना होता है, यानी हर चीज के लिए रेलवे की तरफ से नियम बनाए गए हैं। हम अपनी IRCTC Rules वाली सीरीज में आपको ऐसे ही नियमों की जानकारी देते हैं।
ट्रेन में सोने के नियम
रेलवे के नियमों के अनुसार सभी रिजर्व कोच में लोअर बर्थ (Lower Berth) सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक बैठने के लिए तय किए गए हैं और रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक सोने के लिए होंगे।
अगर आप लोअर बर्थ पर यात्री बैठे हुए हैं, तो आप वहां सो नहीं सकते। नियमों के अनुसार (IRCTC Rules) आप 10 बजे से पहले नहीं सो सकते।
ट्रेन में इन सामानों को ले जाने की है मनाही
रेल यात्रा के दौरान स्टोप, गैस सिलेंडर, किसी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, पटाखे, तेजाब, बदबुदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेजों में लाए जाने तेल, ग्रीस, घी, ऐसी वस्तुएं जिनके टूटने या टपकने से वस्तुओं या यात्रियों को क्षति पहुंच सकती है।
रेल यात्रा (Railway Rules) के दौरान प्रतिबंधित वस्तुएं ले जाना अपराध है। यदि आप इन प्रतिबंधित वस्तुओं में किसी तरह की वस्तु यात्रा के दौरान साथ लेकर जा रहे हैं तो आप पर रेलवे एक्ट (Railway Act) की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
प्लेटफॉर्म टिकट से हो सकती है यात्रा
रेलवे नियमों (IRCTC Rules) के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन टिकट (Reservation Ticket) नहीं है और आप ट्रेन से कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो आप प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket Rules) खरीद कर भी ट्रेन में चढ़ सकते हैं और उसके बाद आसानी से टिकट चेकर(Ticket Checker) के पास जाकर टिकट ले सकते हैं।
यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे का ही है। इसके लिए आप प्लेटफॉर्म टिकट(Platform Ticket) ले लें और तुरंत TTE से संपर्क कर लें, TTE आपके गन्तव्य स्थल (Destination) तक के लिए टिकट बना देगा।
TTE कब नहीं करेगा टिकट चेक
रेलवे के नियमों (IRCTC Rules) के मुताबिक रात में 10 से लेकर सुबह 6 बजे के बीच अमूमन TTE भी टिकट चेक नहीं करते हैं। यात्रियों के सफर को आरामदायक बनाने के लिए यह नियम बनाए गए हैं, ताकि उनके नींद में खलल न पड़े।
हालांकि अगर आपकी यात्रा रात 10 बजे के बाद शुरू होती है, तो यह नियम लागू (IRCTC Rules) नहीं होता है। ऐसी स्थिति में टिकट चेकर आपका टिकट चेक कर सकता है।
ट्रेन में ले जा सकते हैं कितना सामान
रेलवे के नियमों (Indian Railways Luggage Rules) के मुताबिक, पैसेंजर्स ट्रेन (Passenger Train) के सफर के दौरान 40 से 70 किलोग्राम (70-40 KG) तक ही सामान लेकर यात्रा तक सकते हैं।
अगर कोई इससे अधिक सामान लेकर यात्रा करता है, तो उसे अलग से किराया देना होगा। रेलवे के कोच के हिसाब से सामान का वजन (IRCTC Rules) अलग निर्धारित है।
पैसेंजर्स स्लीपर क्लास (Sleeper Class) में अपने साथ 40 किलोग्राम तक सामान ले जा सकते हैं। वहीं एसी टू टीयर (AC 2-Tier) तक 50 किलो सामान ले जाने की छूट है। पैसेंजर्स फर्स्ट क्लास एसी (First Class AC) में 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।