इंदौर। Indore Temple Accident: इंदौर में हुए बेलेश्वर महादेव मंदिर बावड़ी हादसे को लेकर आज हाई कोर्ट में प्रस्तुत याचिका में सुनवाई होनी है। आपको बता दें इस हादसे में 36 लोगों को मृत्यु हो गई थी। जिसमें प्रशासन की तो बड़ी लापरवाही तो सामने आई ही थी साथ ही साथ सरकार द्वारा मृतकों को जो मुआवजे का ऐलान किया गया था उसे लेकर भी सवाल उठाए गए हैं।
क्या है याचिका में — Indore Temple Accident:
आपको बता दें हादसे को लेकर यह तीसरी जनहित याचिका है। उसमें मृतकों को दिए गए मुआवजे को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि इसमें शासन द्वारा मृतकों के स्वजन के लिए जो मुआवजे की का ऐलान किया गया है उसे शासन ने बगैर कुछ सोचे समझे ही घोषित कर दिया है।
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इस हिसाब से दिया जाता है मुआवजा — Indore Temple Accident:
याचिकाकर्ता में कहा गया है कि जिस तरह से सड़क दुर्घटना के मामलों में मुआवजे की गणना मृतक की उम्र, आय, आश्रितों की संख्या के हिसाब से की जाती है। ठीक उसी तरह से इस हादसे में मृतकों के स्वजन के लिए मुआवजे की गणना की जाए। वर्तमान में शासन ने सभी मृतकों के स्वजन के लिए पांच-पाच लाख रुपये मुआवजे की घोषणा की है। जो कि सही नहीं है। याचिका में हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग भी की गई है।
किसने लगाई है याचिका — Indore Temple Accident:
आपको बता दें हाई कोर्ट में यह जनहित याचिका राजेंद्र अटल नामक व्यक्ति द्वारा एडवोकेट चंचल गुप्ता के माध्यम से लगाई गई है। आपको बता दें इस मामले में पहले से भी तीन याचिकाएं लगाई जा चुकी हैं। जिसमें से दो पर सोमवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने बेलेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट को भी पक्षकार बनाने के आदेश दिए थे।
30 मार्च को हुआ था दर्दनाक हादसा — Indore Temple Accident:
आपको बता दें बीते महीने रामनवमीं के दिन इंदौर के बेलेश्वर महादेव मंदिर में 30 मार्च 2023 को बावड़ी हादसा हुआ था। जिसमें 36 लोगों की मौत हो हुई थी। ये लोग मंदिर में आयोजित हवन में शामिल हुए थे। ये जिस जगह पर बैठे थे उसके नीचे 80 फीट की बावड़ी थी। जिसमें निर्माण कार्य के चलते लगा स्लैब टूट गया था। जिसके बाद सभी लोग बावड़ी में गिर गए थे।
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