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इंदौर के शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को राहत: लॉटरी सिस्टम के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

Indore Shivaji Market: इंदौर के शिवाजी मार्केट में लंबे समय से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाई कोर्ट से राहत मिली है।

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Kushagra valuskar
इंदौर के शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को राहत: लॉटरी सिस्टम के फैसले पर हाईकोर्ट का स्टे, 18 फरवरी को अगली सुनवाई

Indore Shivaji Market: इंदौर के शिवाजी मार्केट में लंबे समय से व्यापार कर रहे दुकानदारों को हाई कोर्ट से राहत मिली है। हाई कोर्ट ने इन व्यापारियों को नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित करने के लिए आयोजित लाटरी के फैसले पर रोक लगा दी है।

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इस अंतरिम रोक के साथ, दुकानदारों को फिलहाल राहत मिल गई है। अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

सरकार की विस्थापन योजना

सरकार ने कान्ह नदी के किनारे स्थित शिवाजी मार्केट के दुकानदारों को प्रस्तावित रिवर साइड योजना के तहत विस्थापित करने की योजना बनाई है।

इस योजना के अनुसार, दुकानदारों को नदी के दूसरी ओर नंदलालपुरा में स्थित एक कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित किया जाना था।

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दुकानों का आवंटन लाटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाना था, जिसके तहत 10 फरवरी को लाटरी आयोजित की गई थी।

दुकानदारों की याचिका

शिवाजी मार्केट के 69 दुकानदारों ने 10 फरवरी को हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नंदलालपुरा कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित किए जाने और लॉटरी प्रक्रिया के खिलाफ आपत्ति जताई।

दुकानदारों ने अपनी याचिका में कहा कि वे पिछले 30 वर्षों से यहां व्यापार कर रहे हैं। इससे 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

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उनका तर्क था कि मुख्य सड़क से हटाकर कॉम्पलेक्स में स्थानांतरित करने से उनका व्यापार बंद हो जाएगा।

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निगम पर आरोप

दुकानदारों ने अपनी याचिका में यह भी आरोप लगाया कि निगम ने इस प्रक्रिया से पहले एनओसी या एनजीटी की अनुमति नहीं ली है।

उन्होंने कहा कि बिना सुनवाई के उन्हें हटाया जा रहा है, जिससे उनके जीवनयापन पर गंभीर संकट आ सकता है।

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हाई कोर्ट का निर्णय

जस्टिस प्रणय वर्मा की एकल पीठ ने दुकानदारों के तर्कों पर विचार करते हुए निगम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को नोटिस जारी किया। लॉटरी प्रक्रिया पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया। इस फैसले से दुकानदारों को तात्कालिक राहत मिली है। अब मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी।

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