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इंदौर। जिले के पुलिस कमिश्नर का नया आदेश अब आरोपियों के लिए सामने आया है। फिलहाल में विजयनगर और लसूडिया थाना क्षेत्र में मारपीट और खुलेआम चाकू लहराने वाले आरोपियों को पुलिस कमिश्नर ने एक नई सजा दी है,जो सामाजिक तौर पर भी एक नई पहल के रूप में देखी जा रही है।
6 महीने के लिए गाड़ी चलाने लगा प्रतिबंध
आरोपियों को इंदौर पुलिस के कमिश्नर ने मारपीट करने के आरोप में 6 महीने के लिए गाड़ी चलाने और बैठने पर प्रतिबंध लगाया है। तो वहीं चाकू लहराने वाले आरोपी को हर शाम वृद्ध आश्रम में साफ सफाई करने की सजा दी है।
ये था पूरा मामला
दरअसल,पिछले दिनों विजयनगर थाना क्षेत्र में एक गाड़ी चालक के साथ मारपीट की घटना सामने आई थी। साथ ही लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा खुलेआम चाकू लहराने का मालमा भी पुलिस के सामने आया था। अब पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में कार्रवाई की है।
प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई
बता दे कि दोनों ही मामलों में थाना प्रभारियों ने एक प्रतिवेदन डीसीपी अभिषेक आनंद को भेजा था। दोनों घटनाओं का प्रतिवेदन डीसीपी ने पुलिस कमिश्नर को भेजा है। अब पुलिस कमिश्नर ने इन दोनों ही मामलों के आरोपियों को इन अपराधों में जमानत लेने के बाद सामाजिक तौर पर एक नई सजा सुनाई है।
एक आरोपी वृद्ध आश्रम में केरगा सफाई
जिसमें कहा गया है कि मारपीट करने वाला आरोपी 6 महीने तक ना ही कोई गाड़ी चला पाएगा ओर ना ही गाड़ी पर बैठ पाएगा। इसके आलवा दूसरे केस के आरोपी को जो खुलेआम चाकू लहरा रहा था उसके पुलिस कमिश्नर ने प्रतिदिन शाम को वृद्ध आश्रम में जाकर साफ सफाई करने की सजा दी है।
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