इंदौर। शहर में अब 21 वर्ष के कम उम्र वाले युवक 21 years will not be able to sell liquor अब मदिरा दुकान से शराब नहीं खरीद सकेंगे। इस संबंध में इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आज एक आदेश जारी कर दिए। आदेश के अनुसार पहले से ही शराब में धुत व्यक्ति को भी शराब नहीं बेची जाएगी। शराब का सेवन करने के बाद यदि कोई व्यक्ति गलत आचरण करता है तो उक्त व्यक्ति के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। गाना-बजाना और डांस करने पर भी प्रतिबंध है।
कलेक्टर द्वारा नियमों के उल्लंघन पर पांच बारों के लाइसेंस निलंबित
कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर पूर्व के पुलिस अधीक्षक ने कलेक्टर को प्रेषित प्रतिवेदन में यह बताया था की इंदौर में ड्रग माफ़िया के विरुद्ध की गई कार्रवाई में गिरफ़्तार शुदा आरोपियों से पूछताछ में उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। जिसके मुताबिक़ इंदौर शहर में संचालित पब और बार में प्रतिबंधित नार्को ड्रग्स का सेवन अवैध रूप से किया जा रहा है। इससे बड़ी संख्या में युवा पीढ़ी के ड्रग एडिक्ट हो रही है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में विडोरा पलासिया, टेम्परेचर, क्रॉस विन्डस जंजीरवाला, ठरकी पब नवलखा, एफ़ बार मारबेला देवास नाका, ओ-टू, वेस्ट वेस्टर्न, औरा पब, प्राइड कनाडिया, वीवीआईपी तुकोगंज और फ़ीचर्स पब के नाम शामिल हैं। इसी तारतम्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा यह कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि कलेक्टर मनीष सिंह ने विगत दिनों इंदौर में छह बार और पब के लाइसेंस 31 दिसंबर तक स्थगित कर दिए थे। जिले में ड्रग माफिया के विरुद्ध की गई कार्यवाही को प्रभावी बनाते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने सख्त कार्रवाई करते हुए इंदौर के पिचर्स बार, विडोरा बार, इ=एमसी स्कवेयर बार, सुंदरवन बार एवं प्राइड होटल बार को बिना अनुज्ञप्ति के मादक द्रव्यों का विक्रय करने पर आगामी आदेश तक बार लायसेंस के निलंबन की कार्रवाई करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है।