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Indore News: अब खुले में जलाया कचरा तो इनकी जाएगी नौकरी, आदेश जारी

Indore News: नगर निगम के कर्मचारियों को अब कचरा जलाना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। आमजन पर भी सख्ती होगी।

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Indore News: अब खुले में जलाया कचरा तो इनकी जाएगी नौकरी, आदेश जारी

Indore News: नगर निगम के कर्मचारियों को अब कचरा जलाना महंगा पड़ेगा। ऐसा करने पर उनकी नौकरी जा सकती है। आमजन पर भी सख्ती होगी। उन्होंने कचरा जलाया तो 10 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। रोड स्वीपिंग कार्य से पहले सड़क पर पानी का छिड़काव करना होगा ताकि धूल न उड़े। निर्माणाधीन भवनों को ग्रीन नेट से कवर करना होगा। मलबे को निर्धारित स्थान तक पहुंचाना होगा।

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यह है नगर निगम का आदेश

ये निर्देश इंदौर निगमायुक्त हर्षिका सिंह ने मंगलवार को वायु गुणवत्ता के साथ ही स्वच्छता के संबंध में ली गई बैठक में दिए। बैठक में अपर आयुक्त सिद्धार्थ जैन, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संजय जैन, डीसीपी यातायात अरविंद तिवारी, यातायात विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी, निगम के स्वास्थ्य अधिकारी व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

त्योहार पर दबाव नहीं झेल पाया नगर निगम

दीपावली से पहले ही निगम कमिश्नर ने खुले में कचरा जलाने वालो पर कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ। बल्कि कई स्थानों पर तो निगमकर्मी ही सफाई के बाद कचरा जलाते रहे। दीपवली के समय कई तरह का कचरा प्लांट पर लेने से इंकार कर दिया गया था। इससे जोन में ही जलाया जाता रहा, लेकिन अब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र में बाद निगम कमिश्नर ने फिर सख्ती अपनाने के निर्देश दिए हैं।

वायु सुधार के लिए आवश्यक कदम

निगमायुक्त ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को शहर के औद्योगिक क्षेत्र में बायलर कंवसर के लिए तेजी से कार्रवाई करने के लिए कमेटी गठित करने को कहा। इसके अलावा चौराहों के लेफ्ट टर्न, मीडियम, चौराहों आदि पर उद्यान विभाग के माध्यम से पौधारोपण करने व वायु सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।

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Search Terms: Indore, Madhya Pradesh, Cleanliness, NGT, National Green Tribunal, Pollution, Waste

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