Madhya Pradesh Indore Nagar Nigam SC ST Ward Reservation Case: इंदौर नगर निगम के वार्ड आरक्षण को लेकर सोमवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इंदौर के 85 वार्डों में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित वार्ड अब स्थायी रहेंगे, यानी उनमें कोई बदलाव नहीं होगा।
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने यह फैसला लगभग तीन साल पुराने एक आदेश पर दिया है, इसमें SC-ST आरक्षित वार्डों में भी OBC की तरह रोटेशन की मांग की गई थी। राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि आरक्षण तय करना उनका विशेषाधिकार है और SC-ST वर्ग के वार्डों को स्थायी आरक्षण में रखना उनकी नीति का हिस्सा है। डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की अपील को स्वीकार करते हुए सिंगल बेंच के पुराने आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वार्डों में रोटेशन सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) पर ही लागू होगा।
इंदौर नगर निगम वार्ड आरक्षण 2020
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