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Indore Pakiza Showroom News
Indore Pakiza Showroom News: इंदौर नगर निगम की टीम गुरुवार सुबह रीगल सर्कल स्थित पाकीजा शोरूम का बेसमेंट खाली कराने पहुंची। बेसमेंट जो पार्किंग के लिए आरक्षित था उसको कपड़ों के शोरूम के रूप में यूज किया जा रहा था।
इससे पहले नगर निगम ने शोरूम संचालकों (Pakiza Indore) को नोटिस जारी किया था, लेकिन कार्रवाई को रोकने के लिए संचालकों ने हाई कोर्ट का रुख किया और स्टे ऑर्डर प्राप्त कर लिया था।
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ट्रैफिक की समस्या की वजह से लिया एक्शन
इस दौरान शोरूम संचालकों ने नगर निगम की कार्रवाई का विरोध किया और स्टे ऑर्डर का हवाला दिया, लेकिन अधिकारियों ने उनकी बात नहीं मानी और कार्रवाई जारी रखी।
दरअसल, इंदौर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने के उद्देश्य से बेसमेंट को खाली कराया जा रहा है। शहर में (Pakiza Indore) कई बिल्डिंगों के बेसमेंट में व्यापारियों ने पार्किंग की जगह पर दुकानें, शोरूम या ऑफिस बना लिए हैं, जिसके कारण गाड़ियां सड़कों पर पार्क होती हैं और ट्रैफिक जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इसी कारण से नगर निगम ने यह अभियान चलाया है।
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अधिकारियों ने दी जानकारी (Indore Pakiza Showroom News)
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि पाकीज़ा शोरूम का नक्शा "ओपन टू स्काई" तर्ज पर स्वीकृत किया गया था, जिसका मतलब है कि मल्टी के बीच में बेसमेंट से लेकर ऊपर तक ऐसा निर्माण होना चाहिए। इससे हर फ्लोर से आकाश दिख सके, लेकिन शोरूम ने पहले ही फ्लोर पर छत को पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे बेसमेंट पूरा कवर हो गया है।
यह निर्माण न केवल नियमों का (Indore Municipal Corporation) उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक है, क्योंकि किसी आपात स्थिति या दुर्घटना में इससे जान-माल को भारी नुकसान हो सकता है।
इसके अलावा बेसमेंट का पार्किंग के बजाय व्यावसायिक उपयोग और उसे पूरी तरह से कवर करना, ये दोनों ही गंभीर गैरकानूनी कार्य हैं, जो पाकीज़ा द्वारा किए गए हैं।
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स्टे ऑर्डर के बाद दूसरे नोटिस से कार्रवाई (Indore Pakiza Showroom News)
आपको बता दें कि जोन 11 में स्थित पाकीज़ा शोरूम को बेसमेंट के अनुचित उपयोग को लेकर इंदौर नगर निगम के बिल्डिंग ऑफिसर ने क्लियर करने का नोटिस जारी किया था।
इस नोटिस के खिलाफ पाकीज़ा ग्रुप के मंजूर हुसैन गोरी, रुकसाना, मकसूद हुसैन गोरी, शाहिदा बी, इकबाल हुसैन गोरी, रईसा बी, महबूब हुसैन गोरी, और महरून बी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने (Indore Municipal Corporation) इंदौर नगर निगमायुक्त और जोन 11 के बिल्डिंग ऑफिसर को पार्टी बनाया था।
इस याचिका पर हाईकोर्ट ने नगर निगम द्वारा जारी नोटिस पर स्टे ऑर्डर दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद नगर निगम ने दूसरा नोटिस जारी किया और उसके बाद शोरूम पर कार्रवाई करते हुए बेसमेंट को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी।
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