हाइलाइट्स
- महू हिंसा मामले में दो आरोपियों पर रासुका लगाई गई
- सोमवार को महू में दो समुदाय में हो गई थी भिड़ंत
- मामले में अब तक 8 FIR और 12 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार
Indore Mhow Violence NSA: इंदौर कलेक्टर आशीष आशीष सिंह ने महू हिंसा के मामले में दो आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत कार्रवाई की है। कलेक्टर ने इंदौर ग्रामीण की एसपी की जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए महू थाना क्षेत्र के आरोपी सोहेल पिता शाहिद कुरैशी और एजाज पिता मोहम्मद रफीक पर रासुका की धारा लगाई है।
उल्लेखनीय है कि विगत रविवार, 9 मार्च को देर रात चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत के जुलूस के बाद महू में दो समुदाय में भिड़ंत हो गई थी। इस हिंसा में दोनों पक्षों की तरफ से पथराव करते हुए कई वाहनों में आग लगा दी गई थी। इस मामले में अब तक 8 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं, जबकि 12 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इलाके में पुलिस लगातार गश्त कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की पड़ताल की जा रही है।
शहर काजी बोले- इलाका प्रतिबंधित, कलेक्टर ने कहा- नहीं
महू के शहर काजी और जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद का दावा है कि ये इलाका प्रतिबंधित है, क्योंकि पहले ही यहां जुलूस नहीं निकालने को लेकर बात हो चुकी थी। फिर भी यहां से जुलूस निकाला गया। अगर जुलूस निकालना था तो पहले अनुमति ली जाना चाहिए थी।
हालांकि इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह का कहना है कि जो लोग वहां से गुजरे वह अलग-अलग ग्रुप में थे। यह कोई समाज या संस्था का जुलूस नहीं था। इसे जुलूस नहीं कहा जा सकता है। इसके साथ ही यह क्षेत्र प्रतिबंधित नहीं है। पहले कभी ऐसा कोई आदेश या नोटिफिकेशन जारी किया गया हो, यह बात मेरे संज्ञान में नहीं है।
सोहेल और एजाज पर लगी रासुका
एएसपी रुपेश द्विवेदी ने बताया कि अब तक एक दर्जन से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जल्द ही बाकी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कलेक्टर आशीष सिंह ने महू में उपद्रव के दो आरोपियों पर मंगलवार देर शाम रासुका (NSA) लगाने की कार्रवाई की है। सोहेल पिता शाहिद कुरैशी और एजाज पिता मोहम्मद रफीक पर रासुका लगाई गई है।
पुलिस ने लोगों से घटना के वीडियो मंगाए
इंदौर ग्रामीण पुलिस ने महू में हुए उपद्रव के फोटो-वीडियो भेजने के लिए मंगलवार को एक वॉट्सऐप नंबर जारी किया है। कहा गया है कि 9 मार्च को हुई सांप्रदायिक घटना के वीडियो या फोटो किसी के पास हैं तो वॉट्सऐप नंबर 7587630766 पर भेज सकते हैं। वीडियो भेजने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी।
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खरगोन कलेक्टर ने सोशल मीडिया को लेकर ये आदेश दिए
महू हिंसा के बाद खरगोन कलेक्टर भव्या मित्तल ने सोशल मीडिया को लेकर आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने कहा कि भड़काऊ और आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा धार्मिक आयोजनों, जुलूस, झांकी, धरना प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। साथ ही सांप्रदायिक और उन्मादी नारे लगान, गाने बजाने पर दो महीने तक प्रतिबंध लगाया गया है।
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