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Bulldozer Action in Indore: इंदौर के हाजी कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन, 5 हजार स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को किया जमींदोज

Bulldozer Action in Indore; दौर के खजराना इलाके में सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों ने 5 हजार स्क्वायर फीट पर बने एक अवैध निर्माण को गिरा दिया।

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Kushagra valuskar
Bulldozer Action in Indore: इंदौर के हाजी कॉलोनी में बुलडोजर एक्शन, 5 हजार स्क्वायर फीट के अवैध निर्माण को किया जमींदोज

हाजी कॉलोनी में निगम का चला बुलडोजर।

Bulldozer Action in Indore: इंदौर के खजराना इलाके में सोमवार को नगर निगम के अधिकारियों ने 5 हजार स्क्वायर फीट पर बने एक अवैध निर्माण को गिरा दिया। यह कार्रवाई नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर की गई। टीम ने पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू की। कार्रवाई से पहले टीम ने रास्ते पर जेसीबी लगाकर रास्ता बंद कर दिया।

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12 हाजी कॉलोनी के सामने था अवैध निर्माण

जोन क्रमांक 19 के वार्ड क्रमांक 38 खजराना क्षेत्र में जुबेर पिता सलीम भाई और अन्य लोगों ने 12 हाजी कॉलोनी बड़ा मदरसे के सामने लगभग 5 हजार स्क्वायर फीट के प्लॉट पर तीन मंजिला बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया था।

यह निर्माण बिना किसी अनुमति के किया जा रहा था। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण को रोकने और हटाने के लिए नोटिस जारी किए थे, लेकिन निर्माणकर्ताओं ने न तो निर्माण रोका और न ही अवैध निर्माण हटाया। इसके बाद आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई।

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कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही थी

अपर आयुक्त लता अग्रवाल ने बताया कि यहां एक कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा रही थी, जिसकी परमिशन नहीं ली गई थी। कमिश्नर को शिकायत मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई। सोमवार को नगर निगम की टीम तीन पोकलेन मशीन और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची।

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टीम ने जेसीबी लगाकर रास्ते बंद कर दिए और अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। इस दौरान अपर आयुक्त लता अग्रवाल, जोन अधिकारी, भवन अधिकारी प्रभात तिवारी, रिमूवल प्रभारी अश्विनी बबलू कल्याण और अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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निपानिया में तान्या रिजॉर्ट पर भी हुई कार्रवाई

जोन 22 वार्ड क्रमांक 36 में निपानिया स्थित तान्या रिजॉर्ट पर बिना परमिशन के अवैध निर्माण करने पर भी नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की। निगम आयुक्त शिवम वर्मा को इसकी शिकायत कुछ दिनों पहले मिली थी।

इस पर आयुक्त के निर्देश पर जोन क्रमांक 22 के झोनल अधिकारी और भवन अधिकारी शिवराजसिंह यादव ने तान्या रिजॉर्ट खसरा नंबर 31/3, 31/4, 31/7, 31/9 में बिना स्वीकृति के 1 लाख वर्ग फीट से अधिक क्षेत्र पर बने क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट, टर्फ, कवर्ड बैडमिंटन कोर्ट और अन्य अवैध निर्माण को हटाया।

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