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इंदौर फैमिली कोर्ट: कहा- डॉक्टर पति जितनी शि​क्षित हो, आमदनी भी बराबर, करोड़ों की सं​पत्ति, इसलिए भरण-पोषण जरूरी नहीं

Madhya Pradesh (MP) Indore Family Court Doctor Maintenance Case Update: फैमिली कोर्ट ने खारिज किया एमपी के इंदौर की डॉक्टर पत्नी के भरण-पोषण का आवेदन, महिला के पति के वकील ने कहा केरल निवासी पति ने 36 लाख का क्लिनिक भी खोलकर दिया

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sanjay warude
Madhya Pradesh Indore Family Court

हाइलाइट्स

  • पत्नी की 8 लाख रुपए की एनुअल इनकम
  • महिला डॉक्टर की इंदौर में करोड़ों की संपत्ति
  • महिला BDS, MDS डॉक्टर का 36 लाख का क्लिनिक
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Madhya Pradesh Indore Family Court: मध्यप्रदेश के इंदौर की फैमिली कोर्ट (Indore Family Court) में अंतरिम भरण-पोषण (Maintenance Case) का एक आवेदन खारिज करने से महिला डॉक्टर (Doctor) को बड़ा झटका लगा है।

दरअसल डॉक्टर पत्नी (Wife) ने अपने समकक्ष पति के खिलाफ भरण-पोषण का आवेदन लगाया था जिसपर सुनवाई करते कोर्ट ने टिप्पणी कर कहा हैं कि डॉक्टर पति जितनी शिक्षित हो, आमदनी भी उनके बराबर, आपक के पास करोड़ों की संपत्ति भी। इसलिए आपको को भरण-पोषण की जरूरत नहीं है।

BDS, MDS महिला डॉक्टर का पति से तलाक

इंदौर की रहने वाली महिला BDS और MDS डॉक्टर ने केरल (Keral) के रहने वाले अपने पति से तलाक लिया। जिसके बाद उसके खिलाफ महिला ने खुद के भरण-पोषण की राशि पाने के लिए कोर्ट में आवेदन लगाया। सुनवाई के दौरान महिला के पति के वकील योगेश गुप्ता (Yogesh Gupta) ने कोर्ट में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए। जिसे पढ़ने और सत्यापित पाने पर कोर्ट ने अपना निर्णय पति के पक्ष में दिया।

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पति ने महिला का 36 लाख का क्लिनिक बनवाया

कोर्ट को प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करते वक्त वकील योगेश गुप्ता ने बताया कि जब तक महिला डॉक्टर पति के साथ रह रही थी तब तक सबकुछ ठीक चल रहा था। महिला के पति ने उन्हें 36 लाख रुपए की लागत का एक क्लिनिक भी बनाकर दिया। दोनों अपनी जिंदगी से खुश थे। अचानक महिला ने तलाक का निर्णय ले लिया और भरण-पोषण का भी आवेदन लगा दिया।

महिला की हर महीने 71 हजार रुपए की आय

वकील योगेश गुप्ता की ओर से फैमिली कोर्ट में प्रस्तुत डॉक्यूमेंट्स में महिला की एनुअल इनकम 8 लाख रुपए से ज्यादा सामने आई। जिसके मुताबिक महिला हर महीने 71 हजार रुपए से ज्यादा कमाती हैं। इंदौर शहर में उनकी करोड़ों की संपत्ति भी है। जिसपर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि महिला पति जितनी पढ़ी-लिखी है। आमदनी भी ज्यादा है। संपत्ति भी करोड़ों में है। इसलिए भरण-पोषण जरूरी नहीं है।

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