हाइलाइट्स
- रिश्वत मामले में मंडी सचिव, बाबू और व्यापारी रंगे हाथों गिरफ्तार
- लाइसेंस के एवज में मांगी गई थी रिश्वत, EOW ने की कार्रवाई
- मंडी निरीक्षक और बाबू ने व्यापारी के जरिए ली थी रिश्वत
Indore EOW Action: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। अब EOW ने रिश्वतखोरों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। ताजा मामला इंदौर के महू क्षेत्र की बड़गोंदा कृषि उपज मंडी से सामने आया है, जहां आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने एक साथ तीन लोगों को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा। इनमें दो सरकारी कर्मचारी और एक व्यापारी शामिल है।
EOW की बड़ी कार्रवाई
इंदौर आर्थिक अपराध शाखा (Economic Offences Wing) ने बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार (2 मई) को EOW ने महू की बड़गोंदा कृषि उपज मंडी में दबिश देते हुए रिश्वत मामले में तीन आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसमें मंडी मंडी मंडी निरीक्षक/सचिव और बाबू के साथ व्यापारी साथी शामिल है। EOW की टीम ने तीनों आरोपियों को 30 हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। व्यापारी साथी ने दोनों कर्मचारियों के कहने के बाद रिश्वत के पैसे लिए थे।
लाइसेंस के लिए मांगी जा रही थी रिश्वत
दरअसल, EOW ने यह कार्रवाई आवेदक अनिल सैनी की शिकायत के बाद की है। शिकायतकर्ता अनिल सैनी ने EOW को बताया था कि मंडी में अनाज की खरीद-बिक्री के लिए लाइसेंस जारी करने के एवज में उनसे 30 हजार रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। यह शिकायत 28 अप्रैल को दर्ज की गई थी। शिकायत के बाद एसपी रामेश्वर यादव ने मामले में परीक्षण कराया।
EOW ने तीन आरोपियों को पकड़ा
शिकायत में जांच के बाद EOW की टीम ने ट्रैप प्लान तैयार किया और शुक्रवार दोपहर महू स्थित बड़गोंदा कृषि उपज मंडी में आरोपियों को 30 हजार रुपए लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम ने मंडी निरीक्षक/सचिव विक्रम सिंह चौहान, बाबू किशोर नाविक, और व्यापारी साथी कृष्णा अग्रवाल को पकड़ा है। कार्रवाई को लेकर टीम ने पहले से ही मंडी में निगरानी कर रखी थी। आरोप है कि सचिव और बाबू ने खुद रिश्वत न लेकर अपने व्यापारी मित्र को पैसे लेने भेजा।
ये खबर भी पढ़ें… भोपाल के जिंदल अस्पताल में घुटने की सर्जरी के बाद युवती की मौत, परिवार का आरोप- लापरवाही और दवा के ओवरडोज से गई जान
कार्रवाई में कौन-कौन था शामिल?
इस ट्रैप कार्रवाई में डीएसपी नंदिनी शर्मा, डीएसपी संजय मिश्रा, निरीक्षक योगेंद्र सिंह सिसौदिया, कैलाश पाटीदार, संजय दिवेदी और अमोल सिंह राठौर सहित 14 सदस्यीय टीम शामिल थी। वहीं कार्रवाई के बाद हड़कंप मच गया।
Malegaon Blast Case: साध्वी प्रज्ञा की जमानत के खिलाफ याचिका पर सुनवाई बंद, SC बोला- आने वाला है ट्रायल कोर्ट में फैसला
Malegaon Blast Case: 2008 के चर्चित मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई बंद कर दी है। कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है और वह जल्द ही इस पर निर्णय सुनाने वाला है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अब इसमें दखल नहीं देगा। इस खबर को पूरा पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें….