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Indore Congress Councillor Disqualified
हाइलाइट्स
कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को पद से हटाया
लव जिहाद फंडिंग के आरोप लगे
5 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित
Indore Congress Councillor Anwar Qadri Disqualified: इंदौर में कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। इंदौर संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने आदेश जारी करते हुए अनवर कादरी को पार्षद पद से हटा दिया है। साथ ही उन्हें अगले 5 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। मामले में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने कमिश्नर से कादरी को हटाए जाने की मांग की थी। अनवर कादरी लव जिहाद से जुड़े मामलों में फंडिंग करने का आरोप है।
कादरी पर लव जिहाद फंडिंग के आरोप
अनवर कादरी पर लव जिहाद से जुड़ी फंडिंग में संलिप्तता के आरोप लगे थे। इस संबंध में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने हाल ही में कमिश्नर को पत्र लिखा था, जिसके आधार पर जांच और यह कार्रवाई की गई है।
प्रशासन की सख्त कार्रवाई
संभाग आयुक्त सुदाम खाड़े ने आदेश में कहा, पार्षद पद का दुरुपयोग और गंभीर आरोपों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कार्रवाई के बाद इंदौर की सियासत में हलचल तेज हो गई है।
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अनवर कादरी का बदला हुआ लुक पिछले दिनों जारी हुआ।[/caption]
कादरी को पार्षद पद से हटाने की मांग उठी थी
नगर निगम द्वारा आयोजित सम्मेलन में कादरी को पार्षद पद से हटाने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें पार्षद अनवर कादरी, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं, को उनके पद से हटाने की मांग की गई थी। कादरी पर लव जिहाद को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष सम्प्रदाय के युवकों को पैसे (फंडिंग) देने और उन्हें प्रेरित करने का आरोप भी कई समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा था।
इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा नजर आया। लोगों ने इस घटना के खिलाफ शहर में प्रदर्शन भी किया। इसमें कहा गया कि अनवर कादरी के इस काम ने शहर में भाईचारे को नुकसान पहुंचाया और साम्प्रदायिक माहौल भी खराब किया। इस घटना के संबंध में शहर के लोगों ने अनवर कादरी के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई। इससे पहले भी पार्षद अनवर कादरी पर जिले के विभिन्न थानों में आपराधिक और गंभीर धाराओं में 23 मामले दर्ज हैं।
कई गंभीर धाराओं में केस
कादरी के खिलाफ कई धाराएं जैसे- धारा-323, 506, 392, 324, 25 आर्म्स एक्ट, 302, 307, 452, 341, 427, 64, 64(2)(एम), धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम समेत कई अन्य आपराधिक धाराओं में गंभीर मामले पंजीकृत हैं। इन धाराओं के अलावा पार्षद अनवर कादरी पर और भी कई धाराओं में मामले दर्ज किए गए हैं। कादरी पर 1997 से 2025 तक पुलिस थानों में 18 मामले दर्ज हैं।
कादरी ने सुनवाई में नहीं रखा पक्ष
इस मामले में अनवर कादरी को सुनवाई के दौरान अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया गया। कादरी उस दिन पेशी पर नहीं आए। उनकी पत्नी द्वारा दिए गए जवाब में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था, जिस पर विचार करते हुए मेयर द्वारा दिए गए पत्र को रद्द करने पर चर्चा की जा सके।
यह खुद ही साबित करता है कि पार्षद अनवर कादरी लगातार आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे हैं, जिसका जिक्र नगर निगम इंदौर के प्रस्ताव में भी किया गया है। इससे यह साफ होता है कि कादरी का पार्षद रहना सार्वजनिक और निगम के हित में नहीं है।
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