इंदौर। इंदौर की जिला अदालत ने 13 वर्षीय स्कूली छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी के मामले में गिरफ्तार चूड़ी विक्रेता के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के लिए शुक्रवार को पुलिस को 14 दिन की मोहलत दे दी है।
लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत मुकदमों की सुनवाई करने वाले विशेष न्यायाधीश पावस श्रीवास्तव के सामने अभियोजन पक्ष ने मामले की जांच जारी होने का हवाला दिया और चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली के खिलाफ आरोप पत्र पेश करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने अभियोजन की यह गुहार मंजूर करते हुए इस 25 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ आरोप पत्र पेश किए जाने के लिए 17 सितंबर की अगली तारीख तय की। इसके साथ ही, इस तारीख तक आरोपी की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ गई।
वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया था पेश
इंदौर के एक जेल में बंद अली को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये अदालत के सामने पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के रहने वाले चूड़ी विक्रेता को जमानत देने से अदालत ने 31 अगस्त को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इनकार कर दिया था।
फेरी लगाकर चूड़ियां बेचने इंदौर आए अली को कक्षा छह में पढ़ने वाली स्थानीय छात्रा का यौन उत्पीड़न करने और आधार कार्ड की जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तारी के बाद 25 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था।
वीडियो को लेकर हुआ बवाल
स्कूली छात्रा की शिकायत पर अली की गिरफ्तारी से पहले उस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा था जिसमें इंदौर के गोविंद नगर में 22 अगस्त को जुटी भीड़ में शामिल लोग चूड़ी विक्रेता को पीटते दिखे, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है। घटना के दूसरे वीडियो में चूड़ी विक्रेता को पीट रहा एक व्यक्ति उस पर महिलाओं से छेड़-छाड़ का आरोप लगाते हुए मौके पर मौजूद अन्य लोगों को उसकी पिटाई के लिए उकसाते हुए नजर आया।
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक भीड़ में शामिल चार लोगों को अली से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूड़ी विक्रेता ने पुलिस के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी कि भीड़ में शामिल लोगों ने कथित तौर पर उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया था।