इंदौर। Indore Bawadi Accident: बेलेश्वर मंदिर बावड़ी हादसे में मजिस्ट्रीयल और आपराधिक प्रकरणोंं की 265 पन्नों वाली जांच रिपोर्ट आज हाईकोर्ट में पेश की गई। इस पूरे मामले में बेलेश्वर मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष, सचिव को दोषी बनाया गया। इसके अलावा निगम के तत्कालीन और वर्तमान जोनल अधिकारी को भी दीषी माना गया है।
हादसे में 36 लोगों की हुई थी मौत
बता दें कि, 30 मार्च 2023 को इंदौर शहर के स्नेह नग (पटेल नगर) स्थित बलेश्वर महादेव झुलेलाल मंदिर स्थित बावड़ी(Indore Bawadi Accident) की छत धंसने से करबी 36 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद पूर्व पार्षद महेश गर्ग और कांग्रेस नेता प्रमोद द्विवेदी ने दो अलग अलग जनहित याचिका दायर कर उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग है।
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25 लाख रुपए मुआवजा देनें की मांग
हाईकोर्ट में दायर याचिका में उन्होंने बावड़ी हादसे में जान गंवाने वालों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के तौर पर मुआवजा देने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।
इसके साथ ही उन्होंने, शहर की विभिन्न बावड़ियों(Indore Bawadi Accident) और खुले पड़े कुओं से तत्काल कब्जे हटाए जाने और उच्च न्यायालय की निगरानी में गठित कमेटी कर मामले की जांच करने की मांग की है।
अगले सप्ताह होगी सुनवाई
न्यायमूर्ति विवेक रूसिया और न्यायमूर्ति अनिल वर्मा की डबल बेंच ने पिछली सुनवाई में मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिया था। हालांकि अब इस मामले पर अगले सप्ताह सुनवाई हो सकती है।
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