Beggar-Free City Initiative: इंदौर में पहली बार भीख देने पर एक युवक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। युवक ने भंवरकुआं चौराहे पर एक महिला को भीख दी। युवक ने महिला को भिक्षा में 10 रुपये दिए। उन्मूलन दल द्वारा थाने में मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई।
भंवरकुआं थाने में प्रकरण दर्ज
दरअसल, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान (Beggar Free Initiative) के तहत जिले में भीख लेने और देने, दोनों पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। इसके चलते गुरुवार को महिला एवं बाल विकास विभाग के भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल (Beggary Eradication Team of Women and Child Development Department) ने भंवरकुआं थाने में एफआईआर दर्ज कराई।
वाहन चालक ने दी भीख
यहां एक महिला के दो बार भीख मांगते हुए पकड़े जाने पर दो बार शपथ पत्र देने वाले उसके बेटे के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल अधिकारियों के अनुसार, यह मामला 21 जनवरी, सुबह 10:15 बजे का है। खंडवा नाका स्थित हनुमान मंदिर के पास भीख मांग रही एक महिला को वाहन चालक ने 10 रुपए भीख दी थी। उन्मूलन दल ने इस घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। इसके बाद भंवरकुआं थाने में मामले में केस दर्ज किया गया।
छह माह की सजा का प्रावधान
भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 223 के तहत, किसी भी सरकारी आदेश का उल्लंघन करने पर 6 माह तक की जेल और आर्थिक दंड या फिर दोनों, भुगतना पड़ सकता है। बैगर-फ्री सिटी इनीशिएटिव के चलते इंदौर में भिक्षा के लेन-देन पर प्रतिबंध लगाया गया है।
भिखारियों की सूचना देने पर इनाम
शहर के भिखारियों की सूचना देने वाले लोगों को पुरस्कार भी दिया जाने का प्रावधान है। अब तक 22 लोगों को पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें पुरस्कार के रूप में हजार-हजार रुपए दिए गए हैं।