सिंगापुर। भारतीय मूल के सिंगापुरी ‘रैपर’ सुभाष नायर को ऑनलाइन पोस्ट के माध्यम से नस्ली और धार्मिक समूहों के बीच दुर्भावना को बढ़ावा देने का प्रयास करने के लिए मंगलवार को छह सप्ताह के कारावास की सजा सुनाई गई।
इन मामलो में दोषी पाया गया रैपर
उन्हें जुलाई 2019 से मार्च 2021 के बीच ऑनलाइन पोस्ट के जरिए नस्लों और धर्म के बीच तुलना से संबंधित टिप्पणियों के लिए इस साल 23 जुलाई को दोषी पाया गया था। उनका पूरा नाम सुभाष गोविन प्रभाकर नायर है।
जिला न्यायाधीश ने जताई सहमति
जिला न्यायाधीश सैफुद्दीन सरुवन ने अभियोजन की इस दलील से सहमति जताई कि इस तरह के अपराधों की रोकथाम “सोशल मीडिया और इंटरनेट के युग में अधिक महत्व रखती है’’, क्योंकि गलत इरादे वाले नस्लवादी संदेशों को तुरंत ही बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा सकता है।सरुवन ने कहा कि ऐसे संदेश न केवल लक्षित नस्ली या धार्मिक समूहों को, बल्कि सामान्य रूप से समाज को नुकसान पहुंचाते हैं।