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Indian Railways Rules: कितनी देर के लिए वैलिड होता है प्लेटफॉर्म टिकट, जानें Platform Ticket के सारे बेनिफिट्स

Indian Railways Rules: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं. हम आपको प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं.

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Kalpana Madhu
Indian Railways Rules

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Indian Railways Rules: भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ नियम बनाए हैं. हम आपको प्लेटफॉर्म से जुड़े नियमों के बारे में बता रहे हैं.

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जब भी आप अपने शहर से किसी और शहर के लिए ट्रेन से सफर करते हैं, तो कई बार स्टेशन तक छोड़ने आपके दोस्त या रिश्तेदार आते हैं.

ऐसे में रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स के अलावा छोड़ने आने वालों की ज्यादा भीड़ को कम रखने के लिए Indian Railways ऐसे लोगों से प्लेटफॉर्म टिकट लेने को कहती है.

ये 10 रुपये के प्लेटफॉर्म टिकट उन सभी लोगों के लिए लेना जरूरी होता है, जो ट्रेन से सफर तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कहीं जाना होता है.

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प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े सभी जरूरी नियम

लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार जारी होने के बाद ये प्लेटफॉर्म टिकट कितने देर के लिए मान्य होता है. आइए जानते हैं प्लेटफॉर्म टिकट से जुड़े ये सभी जरूरी नियम.

प्लेटफॉर्म टिकट से कर सकते हैं यात्रा

Indian Railways के एक खास नियम के मुताबिक, अगर आपके पास रिजर्वेशन का टिकट नहीं है और आपको ट्रेन से ही सफर करना है तो आप प्लेटफॉर्म टिकट के माध्यम से यात्रा कर सकते हैं.

यानी आपको बस प्लेटफॉर्म टिकट (Platform Ticket) खरीदना है और आपका काम बन जाएगा. अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट लेकर सफर कर रहे हैं, तो आपको तुरंत जाकर टिकट चेकर से बात करके अपने गंतव्य स्थल तक के लिए टिकट बनवाना होगा.

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प्लेटफॉर्म टिकट इस बात का सबूत होगा कि आपने किस स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू की है. इसी हिसाब से TTE आपके गंतव्य के लिए टिकट बना देगा.

इतना लगेगा जुर्माना

ध्यान रखें कि अगर आप बिना प्लेटफॉर्म टिकट के रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 250 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

लिमिटेड ही होते है प्लेटफॉर्म टिकट

दरअसल, प्लेटफार्म पर उपलब्ध स्थान के अनुसार ही प्लेटफॉर्म टिकट जारी किए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि प्लेटफॉर्म की क्षमता से ज्यादा प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाते हैं।

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अगर पहले ही क्षमता के अनुसार प्‍लेटफॉर्म टिकट जारी हो चुके हैं तो इसके बाद प्‍लेटफॉर्म टिकट मांगने वाले व्‍यक्ति को रेलवे स्‍टाफ टिकट देने से मना भी कर सकता है।

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