Indian Railways Rules: अब तक रेल यात्रा के दौरान कंन्फर्म या वेटिंग टिकट होना जरूरी था लेकिन अब आपके लिए रेलवे एक और सुविधा लेकर आ गया है। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि अचानक किसी काम से यात्रा करनी हो और रिजर्वेशन न मिले ऐसे में, लोगों को तत्काल टिकट (Tatkal Ticket Booking Rules) के विकल्प के अतिरिक्त दूसरा विकल्प नहीं होता था लेकिन अब आपके पास फौरन यात्रा का दूसरा विकल्प आ गया है और इस विकल्प का नाम है प्लेटफार्म टिकट से ट्रेवलिंग का विकल्प तो आइए जानते हैं कि कैसे प्लेटफार्म टिकट से यात्रा कर सकते हैं….
प्लेटफॉर्म टिकट पर यात्रा Indian Railways Rules
रेलवे के नए नियम के मुताबिक अगर कोई यात्री किसी कारण से टिकट नहीं ले पाया और वह प्लेटफार्म टिकट (Platform Ticket Rules) लेकर यात्रा के लिए ट्रेन में चढ़ जाता है तो टिकट चेकर के पास जाकर टिकट बनवा सकते हैं. उसे यात्रा करने से रोका नहीं जा सकता है। यह नियम (Indian Railways Rules) रेलवे ने ही बनाया है. इसके लिए आपको प्लेटफॉर्म टिकट लेकर तुरंत TTE से संपर्क करना होगा. फिर TTE आपके गन्तव्य स्थल तक की टिकट बनाएगा.
सीट खाली नहीं होने पर भी है विकल्प
ट्रेन में सीट खाली नहीं होने पर TTE आपको रिजर्व सीट देने से मना कर सकता है. लेकिन, यात्रा करने से नहीं रोक सकता. अगर आपके पास रिजर्वेशन नहीं है ऐसी स्थिति में यात्री से 250 रुपए पेनाल्टी चार्ज के साथ आप यात्रा का कुल किराया देकर टिकट बनवा लें. रेलवे के ये जरूरी नियम जो आपको जरूर जानना चाहिए.
प्लेटफॉर्म टिकट की वैल्यू
प्लेटफॉर्म टिकट (Benefits of Platform Ticket) यात्री को ट्रेन में चढ़ने का पात्र बनाता है. इसके साथ यात्री को उसी स्टेशन से किराया चुकाना होगा, जहां से उसने प्लेटफॉर्म टिकट लिया है. किराया वसूलते वक्त डिपार्चर स्टेशन भी उसी स्टेशन को माना जाएगा.और सबसे बड़ी बात कि आपको किराया भी उसी श्रेणी का देना होगा जिसमें आप सफर कर रहे होंगे.
सीट होती है आपकी Indian Railways Rules
अगर आपकी ट्रेन किसी कारणवश छूट गई है तो TTE अगले दो स्टेशनों तक आपकी सीट किसी को अलॉट नहीं कर सकता है. यानी अगले दो स्टेशनों पर आप ट्रेन से पहले पहुंचकर अपना सफर पूरा कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रहे, दो स्टेशनों के बाद TTE RAC टिकट वाले यात्री को सीट अलॉट कर सकता है. लेकिन आपके पास दो स्टेशन का विकल्प रहता है Indian Railways Rules.