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नई दिल्ली। पिछले कुछ दिनों से कोरोना Indian Railways के कम हुए आंकड़ो के चलते लोगों में कोविड की गाइड लाइन को लेकर लापरवारी देखने को मिल रही है। रेलवे परिसर में भी लोग बिना मास्क के घूमते नजर आते हैं। इसे लेकर रेलवे बोर्ड ने गुरुवार को निर्देश जारी किया है। जिसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना मास्क के घूमता मिलता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
अप्रैल 2022 तक के लिए जारी रहेगा आदेश
त्योहारी सीजन के चलते स्टेशनों पर आवाजाही बढ़ेगी। जिसके चलते होने वाली भीड़भाड़ से लोगों में कोविड को लेकर सतर्कता बरतते हुए रेलवे ने यह निर्णय लिया है। गुरूवार को जारी आदेश के अनुसार यदि रेलवे परिसर पर बिना मास्क घूमने पर 500 का जुर्माना रहेगा। यह आदेश अगले वर्ष अप्रैल तक के लिए रहेगा।हालांकि पहले से यह नियम तो था। लेकिन रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि मास्क नहीं लगाने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है। आदेश के अनुसार स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में इसको शामिल किया जाएगा। जिसमें 500 रुपए का अर्थ दंड शामिल है।
वर्तमान में 3 लाख से अधिक हैं एक्टिव केस
वर्तमान में देश में इस समय एक्टिव मामलों की कुल 3 लाख से अधिक हैं। जबकि इसकी वजह से देश में 4,45,768 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके हैं। जबकि 3,27,83,741 लोग ठीक हो चुके हैं।
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