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Indian Railway: अगर यात्रा से पहले आपका टिकट गुम हो जाए तो क्या करें? जानिए क्या कहता है नियम

Indian Railway: अगर यात्रा से पहले आपका टिकट गुम हो जाए तो क्या करें? जानिए क्या कहता है नियम Indian Railway: What to do if your ticket is lost before the journey? Know the rules related to railways nkp

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Bansal Digital Desk
Indian Railway: अगर यात्रा से पहले आपका टिकट गुम हो जाए तो क्या करें? जानिए क्या कहता है नियम

नई दिल्ली। आप सभी ने कभी न कभी ट्रेन से यात्रा तो जरूर की होगी, जब आप ट्रेन से यात्रा करते हैं तो टिकट का महत्व बहुत अधिक होता है। टिकट नहीं होने की स्थिति में रेलवे आपके ऊपर जुर्माना भी लगा सकता है। क्योंकि बिना टिकट यात्रा करना कानूनन जुर्म है। ऐसे में अगर हमें ट्रेन से सफर करना होता है तो सबसे पहले हम रिजर्वेशन कराते हैं। आजकल ज्यादातर लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं, इस कारण से टिकट गुम होने का खतरा नहीं रहता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी काउंटर से टिकट लेते हैं। जिनके पास से टिकट खोने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है या भविष्य में होता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप बिना टिकट यात्रा कर सकते हैं? ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में भी आते होंगे, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस स्थिती से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए।

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टिकट खोने पर घबराएं नहीं!

बतादें कि अगर आपका ट्रेन टिकट कहीं खो गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। रेलवे इसे सामान्य भूल मानता है। इसलिए भारतीय रेलवे ने अपने यात्रियों के लिए एक खास सुविधा देता है। अगर आपका भी ट्रेन टिकट कहीं खो गया है तो आप उसकी जगह डुप्लीकेट ट्रेन टिकट जारी करवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने होंगे।

डुप्लीकेट टिकट के लिए चार्ज

रेलवे के अनुसार अगर आरक्षण चार्ट तैयार होने से पहले कन्फर्म, RAC टिकट के गुम होने की सूचना दी जाती है, तो उसकी जगह पर एक डुप्लीकेट टिकट जारी कर दिया जाता है। इसके लिए कुछ चार्ज देना होता है जो इस प्रकार है। सेकेंड और स्लीपर क्लास के लिए अगर आप डुप्लीकेट टिकट बनवाते हैं तो आपको 50 रूपये देने होते हैं। बाकी दूसरे क्लास के लिए रेलवे आपसे 100 रूपये चार्ज करता है। वहीं अगर रेलवे को आरक्षण चार्ट तैयार होने के बाद कन्फर्म टिकट गुम होने की सूचना दी जाती है, तो आपसे किराए का आधा पैसा लिया जाता है। उसके बाद ही डुप्लीकेट टिकट जारी किया जाता है।

ध्यान देने योग्य बात!

वहीं अगर आपने RAC में टिकट कराया था और आपका टिकट कही गुम हो गया है। साथ ही रिजर्वेशन चार्ट भी तैयार हो गया है तो फिर कोई भी डुप्लीकेट टिकट जारी नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर डुप्लीकेट टिकट जारी होने के बाद ओरिजिनल टिकट भी मिल जाता है, तो आप ट्रेन के छूटने से पहले रेलवे को दोनों टिकट दिखाकर डुप्लीकेट टिकट के लिए चुकाई गई फीस वापस ले सकते हैं, हालांकि इसका 5 परसेंट अमाउंट काट लिया जाता है। जो कि मिनिमम 20 रूपये होगा।

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