हाइलाइट्स
-
जनरल टिकट से करते हैं सफर तो ध्यान दें
-
ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठने के ये हैं नियम
-
जेब में होगी टिकट और भरना पड़ेगा जुर्माना
Indian Railways Ticket Rules: भारतीय रेलवे में रोजाना हजारों यात्री यात्रा करते हैं। जिनके लिए हजारों ट्रेने संचालित की जाती है। इसीलिए भारतीय रेलवे को भारत की लाइफलाइन भी कहा जाता है।
भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर्स की जरूरत और सुविधा को देखते हुए अलग-अलग कैटेगरी में कई तरह के टिकट बेचती है। इनके नियम और कानून भी अलग होते हैं।
हालांकि, एसी कोच के दाम स्लीपर या जनरल के मुकाबले काफी अधिक होते हैं, इसलिए हर पैसेंजर इसे नहीं ले सकता है।
लेकिन क्या आपको पता है कि ट्रेन के जनरल टिकट के भी कई सारे अहम नियम होते हैं, जिन्हें न मानने पर आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं और तो और इन स्थिति में टिकट होने के बावजूद आपको बेटिकट मानकर जुर्माना लगाया जा सकता है।
तो आइए जानते हैं कि ट्रेन में जनरल टिकट लेकर चलने पर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
इन यात्रियों को माना जाएगा बेटिकट
रेलवे ने जनरल टिकट की समयसीमा का निर्धारण साल 2016 में किया था। अब अगर कोई यात्री 199 किलोमीटर तक की यात्रा के लिए खरीदे गए टिकट पर तीन घंटे बाद ट्रेन में यात्रा करता पाया जाता है तो उसे बेटिकट माना जाएगा और उससे नियमानुसार जुर्माना वसूला जाएगा।
3 घंटे वैलिड होता है जनरल टिकट
भारतीय रेलवे के नियम कहते हैं कि यदि 199 किलोमीटर तक की यात्रा करनी है तो जनरल टिकट खरीदने के 3 घंटे के भीतर ट्रेन पकड़नी होगी। वहीं, 200 किलोमीटर या इससे अधिक दूरी के लिए 3 दिन पहले जनरल टिकट लिया जा सकता है।
199 किलोमीटर से कम दूरी की यात्रा के लिए अगर कोई यात्री टिकट लेता है, तो जिस जगह उसे जाना है, उस स्टेशन तक जाने वाली पहली ट्रेन के छूटने तक या टिकट खरीदने के 3 घंटे तक उसे अपनी यात्रा शुरू करनी होगी।
यह भी पढ़ें : IRCTC Kerala Package: केवल इतने खर्च में बना लें केरल का प्लान, 3 स्टार होटल की सुविधा के साथ-साथ खाना भी होगा शामिल
यहाँ से ले सकते हैं टिकट
आपको बता दें कि पहले जनरल क्लास के टिकट केवल रेलवे के टिकट काउंटरों पर मिलते हैं, लेकिन समय के साथ लोगों की सुविधाओं को देखते हुए रेलवे ने अब इसके लिए अलग से मोबाइल ऐप UTS लॉन्च कर दिया है।
UTS ऐप पर आप असानी से प्लेटफॉर्म टिकट और जनरल टिकट ले सकते हैं। हालांकि इसे लेते समय आपको समय और दूरी का खास ध्यान रखना है।
इसलिए उठाया गया यह कदम
रेलवे ने चालबाजी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। रेलवे पैसेंजर ट्रेनों में पहले से ही घाटे से जूझ रहा है। नए नियमानुसार अनारक्षित टिकट गंतव्य के लिए पहली ट्रेन छूटने तक या टिकट जारी होने के तीन घंटे तक ही वैध रहेंगे।
इन टिकटों को समय सीमा के साथ जारी किया जाएगा। हाल के दिनों में रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत में भी बढ़ोत्तरी की है। साथ ही अनारक्षित टिकट का न्यूनतम किराया भी बढ़ाया है।
इसके तहत अब कम से कम किराया और प्लैटफॉर्म टिकट 10 रुपये का हो गया है।
यह भी पढ़ें : इस रक्षाबंधन बहन को गिफ्ट करें IRCTC का ये टूर पैकेज: भाई-बहन इन जगहों पर जा सकते हैं घूमने, ये सुविधाएं मिलेगी मुफ़्त