Indian Railway Law : रेलवे का सफर बड़ा ही आरामदायक माना जाता है। ऐसे में हर कोई चाहता है railway कि जरूरत का हर सामान ट्रेन में ले जाया जा सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ट्रेन में ले जाने पर सख्त मनाही है। यदि आप भी इन चीजों के साथ रेलवे का सफर करते हैं तो आपको बेइज्जती का सामना तो करना ही पड़ेगा साथ ही साथ आपको जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
ट्रेन में भूलकर भी न ले जाएं ये चीजें, होगी सीधी जेल
तेजाब (Acid)
आपको बता दें ट्रेन (Indian Railways) में तेजाब की बॉटल ले जाने पर पाबंदी है। अगर कोई भी यात्रा के दौरान ऐसा करते पाया जाता है तो उसे रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत तुरंत गिरफ्तार किया जा सकता है। इस धारा के तहत आपको तेजाब की बोतल ले जाने पर 1 हजार रुपये का जुर्माना या फिर 3 साल की कैद हो सकती है। इसलिए अगर आप भी रेलवे में सफर करने जा रहे हैं तो तेजाब यानि एसिड भूलकर भी अपने साथ न ले जाएं।
स्टोव या गैस सिलेंडर (Stove or Gas Cylinder)
अक्सर ऐसा देखा गया है कि दूसरी जगह पर काम करने वाले लोग अपने साथ स्टोव और गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं ताकि खाना बनाने में सुविधा हो सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेलवे एक्ट के तहत ट्रेन में गैस सिलेंडर और स्टोव को ले जाना गैर-कानूनी है। अगर किसी को लगता है कि उसके लिए ऐसा करना मजबूरी है तो रेलवे से इसके लिए आपको पहले से अनुमति लेनी होगी। इस कंडीशन में आप केवल खाली सिलेंडर ही ले जा सकते हैं। भरा सिलेंडर मिल जाने पर जेल और सख्त जुर्माना भुगतना पड़ सकता है।
पटाखे (Crackers)
तीसरे नंबर पर आते हैं पटाखे। जी हां अगर आप ट्रेन (Indian Railways) में पटाखे ले जाने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें ऐसा करने पर आपको जेल हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि पटाखों के विस्फोट से ट्रेन में आग और जनहानि हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में पटाखे ले जाता हुआ पाया जाता है तो कंडीशन में उस पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। आपको भारी जुर्माने के साथ ही जेल भी हो सकती है। लिहाजा आप भी कभी ऐसी गलती न करें और पटाखों को ट्रेन में न ले जाएं।
हथियार (Weapons)
तेजाब, पटाखों के अलावा ट्रेन में हथियारों को ले जाना भी मना है। आपको बता दें आप ट्रेन (Indian Railways) में लाइसेंसी हथियारों को छोड़कर तलवार, चाकू, भाला, कट्टा, राइफल या दूसरे कोई भी घातक हथियार नहीं ले जाया जा सकता। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर रेलवे एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज करके तुरंत कार्रवाई की जाएगी।