नई दिल्ली। कई बार ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमारी ट्रेन छूट जाती है और हमे किसी और स्टेशन से ट्रेन पकड़ना पड़ता है लेकिन इसके लिए भी हमे अपने टिकट पर बोर्डिंग स्टेशन बदलना जरूरी है,वरना रेलवे द्वारा कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि यात्रियों को अब इस परेशानी से राहत मिलने वाली है। दरअसल रेलवे ने एक ऐसा नियम बनाया है जिससे यात्रियों की ट्रेन छूटने पर भी परेशानी नहीं होगी। रेलवे के इस नियम के अनुसार अब यात्री बड़े ही आराम से अपना बोर्डिंग स्टेशन रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं रेलवे के इस खास नियम के बारे में
क्या है रेलवे का नियम
रेलवे के नियम अनुसार अब यात्रियों की ट्रेन छूटने पर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। यात्री अब बड़े ही आराम से अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। हालांकि रेलवे का यह नियम उन्ही यात्री पर लागू होता है जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुक किया हो। अगर आप ने स्टेशन जाकर टिकट लिया या किसी ट्रैवल एजेंट के जरिए बुकिंग करवाई है तो आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही आपको इस सुविधा का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखने की भी जरूरत है,जैसे यात्री बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव 24 घंटे तक कर सकते हैं। इसके साथ ही एक बार बोर्डिंग स्टेशन बदल जाने पर ओरिजनल बोर्डिंग स्टेशन से ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे। यात्री केवल एक बार ही अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। IRCTC के नियम अनुसार बोर्डिंग स्टेशन को बदलने की एक बार ही अनुमति मिलती है।
इस तरह बदल सकते हैं बोर्डिंग स्टेशन
बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करने के लिए यात्रियों को सबसे पहले आईआरसीटीसी IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in/nget/train-search पर जाना होगा और लॉग-इन, पासवर्ड दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको एक ऑपशन दिखाई देगा ‘Booking Ticket History’ जिसे सेलेक्ट करके आपको अपनी ट्रेन और किराए को चुनना होगा। फिर ‘change boarding point’ को सेलेक्ट करें। आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। जिसके ड्रॉप डाउन में उस बोर्डिंग स्टेशन चुनें जिससे आप ट्रेन पकड़ना चाहते हैं। इसके बाद कंफर्मेशन करें। इस पूरी प्रोसेस के बाद आपके फोन में बोर्डिंग स्टेशन बदलने का एक SMS आएगा।