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नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए एक तरफ जहां सभी राज्यों की सरकार सख्त हो गई है और पाबंदियां बढ़ाने का काम शुरू कर दिया गया है। इसी कड़ी में अब रेलवे ने भी सख्ती कर दी है। दरअसल 10 जनवरी से दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने बड़ा फैसला किया है। जिसके बाद चेन्नई लोकल ट्रेन में उन्हीं यात्रियों को सफर करने की इजाजत मिलेगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज लगाए हैं। इस संबंध में दक्षिण रेलवे ने ट्वीट कर जानकारी भी दी है। इसके साथ ही अगर कोई यात्री बिना मास्क के ट्रेन में यात्रा करता है तो उसे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा।
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रेलवे ने दी जानकारी
दक्षिण रेलवे (Southern Railway) ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि आज यानी 10 जनवरी से चेन्नई लोकल ट्रेन में यात्रा के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। जिसके बाद यात्रा के दौरान यात्रियों को कोरोना का गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कोई यात्री इन नियमों को नहीं मानता है तो उसे 500 रुपए तक का जुर्माना लिया जाएगा। इसके साथ ही तमिलनाडु सरकार ने बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए ट्रेन सेवा 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं।
ये भी रखी गई है शर्त
जिन राज्यों में कोरोना के मामले ज्यादा है वह रेलवे Indian Railway द्वारा कई ट्रेनों को कैंसिल किया जा रहा है। इसके अलावा जिन राज्यों में ट्रेनों का संचालन चालू हैं। वहां रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए कड़े नियम जारी किए गए हैं। रेलवे के इन नियमों के मुताबिक अगर कोई भी यात्री बिना मास्क के यात्रा करता है तो 500 रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बता दें कि रेलवे के यह नियम सभी स्टेशनों पर लागू रहेंगे। रेलवे ने आदेश जारी करते हुए इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। वहीं रेलवे के यह नियम 6 महीने तक लागू रहेंगे। रेलवे के इन नियमों के मुताबिक यात्री को सफर के दैरान 6 महीने तक मास्क लगाना अनिवार्य है। अगर यात्री ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें 500 रुपए देने होंगे। हालांकि रेलवे ने यह भी कहा कि अगर हालत सामान्य होती है तो इस आदेश को वापस ले लिया जाएगा।
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