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Delhi News: आतंकी साजिश मामले में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी मकबूल को 10 साल कैद की सजा, NIAअदालत ने ठहराया दोषी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के 2012 के एक मामले में की सजा सुनाई।

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Delhi News: आतंकी साजिश मामले में इंडियन मुजाहिदीन आतंकी मकबूल को 10 साल कैद की सजा, NIAअदालत ने ठहराया दोषी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने आतंकवादी साजिश के 2012 के एक मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के एक सदस्य को 10 साल कैद की सजा सुनाई। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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सैयद मकबूल को 22 सितंबर को यहां विशेष एनआईए अदालत ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया था। उसे बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई। एनआईए के एक प्रवक्ता ने कहा कि मकबूल इस मामले में कुल 11 आरोपियों में से सजा पाने वाला पांचवा व्यक्ति है।

मामले में  चार लोगों को दोषी करार दिया गया

मामले में 12 जुलाई को चार लोगों-दानिश अंसारी, आफताब आलम, इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान को दोषी करार दिया गया और 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। प्रवक्ता ने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ इलाके के मकबूल को इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों के साथ सक्रिय भागीदारी और अपराध तथा साजिश में शामिल होने के आरोप में 28 फरवरी, 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रवक्ता ने कहा कि यह पता चला कि मकबूल ने पाकिस्तान में रहने वाले रियाज भटकल और भारत में रहने वाले इमरान खान और ओबैद-उर-रहमान इंडियन मुजाहिदीन के प्रमुख सदस्यों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। प्रवक्ता ने कहा कि 2012 में दर्ज किया गया मामला इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों द्वारा रची गई साजिश से संबंधित है, जो 2006 और 2013 के बीच देशभर में  सिलसिलेवार विस्फोटों के लिए जिम्मेदार समूह है।

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