Republic Day 2024: पूरे भारत में आज 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ये समारोह देश के सबसे महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय समारोह में से एक है। इस दिन देश के नागरिकों में उत्साह, जोश और देशभक्ति की भावनाएं प्रबल होती हैं। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा, किन-किन देशों से संविधान लिया गया है, इसकी पूरी जानकारी आपको हमारे इस आर्टिकल में मिलेगी। बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए बंसल न्यूज़…
आपको बता दें, कि भारत का संविधान, सर्वोच्च विधान है, जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ, और 26 जनवरी 1950 से यह संविधान प्रभावी हुआ। आपको बता दें, कि 26 नवम्बर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। जबकि 26 जनवरी का दिन पूरे भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
सबसे लम्बा लिखित संविधान
भारत के संविधान (Republic Day 2024) का मूल आधार अधिनियम 1935 को माना जाता है। भारत का संविधान विश्व के सभी देशों में सबसे लम्बा लिखित संविधान है। जिसमें करीब 145,000 शब्द हैं। भारतीय संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता हैं।
पहली बैठक कब हुई?
संविधान सभा (Republic Day 2024) की पहली बैठक दिसम्बर सन् 1946 को हुई थी। इसके बाद देश दो भागों में बंट गया- भारत और पाकिस्तान। इसके साथ ही संविधान सभा भी दो हिस्सो में बंट गई। 26 नवम्बर 1949 में संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया और 26 जनवरी सन् 1950 को संविधान लागू हुआ। भारतीय संविधान को पूरी तरह से तैयार होने में 2 साल, 11 महिन और 18 दिन का समय लगा था।
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इन देशों से लिए नियम-कानून
अमेरिका
अमेरिका लिए गए नियम कानूनों में मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है।
साउथ अफ्रीका
आउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया। साथ ही राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है।
ब्रिटेन
ब्रिटेन से संसदात्मक शासन-प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, विधि का शासन, द्विसदनवाद और संसदीय विशेषाधिकार को लिया गया है।
ऑस्ट्रेलिया
अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की तो यहां से समवर्ती सूची का प्रावधान, प्रस्तावना की भाषा, शक्तियों का विभाजन, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, व्यापार-वाणिज्य और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है।
आयरलैंड
भारत के संविधान (Republic Day 2024) में आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, नीति निर्देशक सिद्धांत, कला, विज्ञान, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य और समाज-सेवा जैसे क्षेत्रों में व्यक्तियों को सम्मानित करना लिया गया है।
सोवियत संघ
बता दें, कि 50 के दशक में रूस सोवियत संघ था। सन् 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में टूट गया। मूल कर्तव्यों और प्रस्तावना में न्याय, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श सोवियत संघ से लिया था।
जर्मनी
हमारे भारतीय संविधान में जर्मनी के संविधान से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का परिर्वतन, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियों को जर्मनी से लिया गया है।
कनाडा
कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, संघात्मक विशेषताएं, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्तियां और उच्चतम न्यायालय का परामर्श न्याय निर्णयन जैसी चीजों को लिया गया है।
जापान
जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है।
फ्रांस
फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता के साथ समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत लिया गया है।