Income Tax Slab: टैक्स तो सभी को देना पड़ता हैं, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जाती है वैसे ही टैक्स की रकम चुकानी होती है। भारत सरकार ने अलग अलग आय वर्ग के लोगों के लिए इनकम टैक्स स्लैब रखे है। तो वही लोग इनकम टैक्स दो स्लैब में भी जमा कर सकते है।
क्या है मामला, जानिए
केंंन्द्र सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2020 में नई कर व्यवस्था पेश की थी, जिसकें अनुसार लोगेां और हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अलग—अलग वार्गो के अनुसार कटौती का दावा किए बिना कम दरों पर कर का भुगतान करने का विकल्प है। जैसा की हमने बताया कि लोग इनकम टैक्स दो स्लैब में भर सकते है जो कि Old Tax Regime और New Tax Regime हैं इन दोंनो टैक्स की दरें अलग-अलग है। अगर किसी की उम्र 60 साल से कम है तो उसे सालाना 2.5 लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख रुपये की इनकम पर 5 फीसदी टैक्स देना होता है। हालांकि ऐसे लोगों को 5 फीसदी का टैक्स रिबेट भी मिल जाता है।
इन्हें 5 लाख की इनकम तक टैक्स छूट
New Tax Regime दरों में उम्र के आधार पर अंतर नहीं किया गया है। हालांकि, Old Tax Regime के तहत वरिष्ठ नागरिकों जिनकी उम्र 60 से 80 वर्ष तक की है, ऐसे लोगों के लिए 3 लाख रुपये सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं अगर अति वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। उनके लिए सालाना 5 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होता है।