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Income Tax Return: बिना प्रूफ के टैक्स छूट क्लेम करना पड़ेगा महंगा, ITR फाइल के बाद आ सकता है नोटिस

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Bansal news
Income Tax Return: बिना प्रूफ के टैक्स छूट क्लेम करना पड़ेगा महंगा, ITR फाइल के बाद आ सकता है नोटिस

नई दिल्ली । इस साल आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की आखिरी तारीख में सिर्फ एक महिना ही बचा है। यदि आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आपको जल्द से जल्द कर देनी चाहिए।

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बहुत सारे लोग टैक्स मे छूट के लिए नियम का उलंघन कर रहे हैं। ऐसे में वो या तो कोई जानकारी छुपाते हैं या टैक्स एक्ट के कुछ धारा का इस्तेमाल करते हैं।

इनकम टैक्स से रिफंड पाने के लिए आपको आईटीआर फाइल करना बहुत जरूरी है। आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की गई है।

आपको आखिरी तारीख तक अपनी आईटीआर फाइल कर देना चाहिए।

रिफंड के लिए कर सकते हैं क्लेम

31 जुलाई के बाद आप आईटीआर फाइल नहीं कर पाएंगे। टैक्स छूट पाने के लिए जनवरी या फरवरी में कंपनी को आईटीआर से संबंधित जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा करना था। यदि आपने ये जरूरी दस्तावेज जमा नहीं किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है।

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आप जब आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करते हैं उस समय आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन कई कुछ लोग इनकम टैक्स के ऐसे एक्ट का गलत इस्तेमाल कर ज्यादा से ज्यादा टैक्स में छूट के लिए क्लेम करते हैं।

कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, जब वे अपना जरूरी दस्तावेज जमा नहीं करते हैं। दस्तावेज नहीं जमा करना गैर-कानूनी होता है।

टैक्स में छूट के लिए इस एक्ट इस्तेमाल

[caption id="attachment_229854" align="alignnone" width="889"]Income-tax-return Income Tax Return[/caption]

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इनकम टैक्स की धारा 80DDB, 80U और 80G सेक्शन के तहत टैक्स छूट मिलती है। 80G सेक्शन में चैरिटी वाले संस्थानों को दान पर 50-100 प्रतिशत तक का टैक्स में छूट मिलता है।

कर्मचारी कई बार इस सेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 80U सेक्शन शारीरिक रूप से अक्षम (Handicap)  टैक्सपेयर्स के लिए होती है। इनकम टैक्स की इस धारा के अंतर्गत 75 हजार से 1.25 लाख तक की छूट मिलता है।

जब कोई करमहारी इस धार का इस्तेमाल करता है तो उसे इसके अंतर्गत छूट मिल जाता है। यदि कर्मचारी बिना किसी सबूत के इसका इस्तेमाल करते है तो छह महीने या साल भर बाद नोटिस मिल जाता है और उनके खिलाफ कारवाई की जाती है।

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आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया हुआ जटिल

आपको किसी भी हाल में विभाग से अपनी जानकारी नहीं छुपानी चाहिए। जब से एन्युअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) आया है तब से कोई भी आईटीआर में बदलाव करना और जानकारी छुपाना मुश्किल हो गया है।

आईटीआर फाइल करना मुश्किल काम

इनकम टैक्स विभाग ने अब आईटीआर (Income Tax Return) फाइल करने की प्रक्रिया को काफी जटिल बना दिया है।

इसलिए आपको आईटीआर फाइल करते समय जरूरी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। आपकी एक गलत जानकारी आपके खिलाफ नोटिस जारी करवा सकती है।

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