Advertisment

Income tax return: ये है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख, देर होने पर देना होगा जुर्माना

Income tax return: इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है।आखिरी तारीख में सिर्फ एक महिना ही बचा है।

author-image
Bansal news
Income Tax Return: बिना प्रूफ के टैक्स छूट क्लेम करना पड़ेगा महंगा, ITR फाइल के बाद आ सकता है नोटिस

नई दिल्ली । इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर (Income tax return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है।

Advertisment

आखिरी तारीख में सिर्फ एक महिना ही बचा है। यदि आपने भी अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप भी सावधान हो जाइए।

आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पद सकता है।

अपनी आवश्यकता के अनुसार, अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किये जाते हैं, जिसमें ITR-1 और ITR-4 भरी तादाद में छोटे और मध्यम करदाताओं की ओर से भरा जाता है।

Advertisment

जुर्माना बढ़कर हो जाएगा दोगुना

हालांकि इनकम टैक्स ने निर्धारित समय के भीतर कर अदा न करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।

दरअसल, इस साल आईटीआर (Income tax return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर कोई इस निर्धारित तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय मिलता है।

31 दिसम्बर तक आप लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो एक समय के बाद बढ़कर दोगुनी हो जाएगी।

Advertisment

न करें टैक्स एक्ट का गलत इस्तेमाल

इनकम टैक्स विभाग ने अब आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को काफी मुश्किल बना दिया है।

इसलिए अब आपको आईटीआर (Income tax return) दाखिल करते समय जरूरी सावधानियाँ बरतनी होगी। आपके द्वारा दी गई गलत जानकारी आपके घर नोटिस भेजवा सकती है और आपको दंडित भी करवा सकती है।

बहुत सारे लोग टैक्स मे छूट के लिए नियम का उलंघन भी करते हैं। ऐसे में वो या तो कोई जानकारी छुपाते हैं या टैक्स एक्ट के कुछ धाराओं का गलत इस्तेमाल करते हैं।

Advertisment

आपको ऐसे नियमों का उलंघन करने से बचना चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कानूनी कारवाई का सामना न करना पड़े।

ये भी पढ़ें:

Benefits Of Urad Daal:  डेली इस चीज को खानें से दिखेंगे जवां, स्किन पर आएगा निखार

Mumbai News: मुंबई बीएमसी इंजिनियर पर हमला, जानें विस्तार से

CM Yogi Guidelines: कांवड़ यात्रा और बकरीद को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश, जानें विस्तार से

Uniform Civil Code: डीएमके नेता का बड़ा बयान, पहले हिंदुओं पर लागू हो समान नागरिक संहिता

Cricket World Cup 2023: ‘काफी चैलेंजिंग होगा वर्ल्ड कप’, शेड्यूल जारी होने के बाद बोले कप्तान रोहित शर्मा

Income tax income tax department आयकर income tax return आयकर विभाग आयकर र‍िटर्न आईटीआर फाइल ITR file
Advertisment
WhatsApp Icon चैनल से जुड़ें