नई दिल्ली । इस साल आयकर विभाग ने आईटीआर (Income tax return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 तय की है।
आखिरी तारीख में सिर्फ एक महिना ही बचा है। यदि आपने भी अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप भी सावधान हो जाइए।
आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये तक जुर्माना देना पद सकता है।
अपनी आवश्यकता के अनुसार, अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किये जाते हैं, जिसमें ITR-1 और ITR-4 भरी तादाद में छोटे और मध्यम करदाताओं की ओर से भरा जाता है।
जुर्माना बढ़कर हो जाएगा दोगुना
हालांकि इनकम टैक्स ने निर्धारित समय के भीतर कर अदा न करने वालों पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की घोषणा की है।
दरअसल, इस साल आईटीआर (Income tax return) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। ऐसे में अगर कोई इस निर्धारित तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाता तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय मिलता है।
31 दिसम्बर तक आप लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि इसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो एक समय के बाद बढ़कर दोगुनी हो जाएगी।
न करें टैक्स एक्ट का गलत इस्तेमाल
इनकम टैक्स विभाग ने अब आईटीआर फाइल करने की प्रक्रिया को काफी मुश्किल बना दिया है।
इसलिए अब आपको आईटीआर (Income tax return) दाखिल करते समय जरूरी सावधानियाँ बरतनी होगी। आपके द्वारा दी गई गलत जानकारी आपके घर नोटिस भेजवा सकती है और आपको दंडित भी करवा सकती है।
बहुत सारे लोग टैक्स मे छूट के लिए नियम का उलंघन भी करते हैं। ऐसे में वो या तो कोई जानकारी छुपाते हैं या टैक्स एक्ट के कुछ धाराओं का गलत इस्तेमाल करते हैं।
आपको ऐसे नियमों का उलंघन करने से बचना चाहिए, जिससे आपको किसी भी तरह की कानूनी कारवाई का सामना न करना पड़े।
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