नई दिल्ली: इनकम टैक्स विभाग ने अब नई सुविधा दी है। जी हां, इसके अनुसार अब अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ बेनामी संपत्ति और कालेधन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहते है तो वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकता है। आयकर विभाग ने यह सुविधा मंगलवार से शुरू कर दी है। इसके लिए आपको आयकर विभाग ( Income Tax) डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा और वहां जाकर किसी व्यक्ति की बेनामी संपत्ति या कालेधन का पूरा ब्योरा यानी की जानकारी विभाग को देनी होगी।
शिकायत के बाद देख सकते हैं कार्रवाई का अपडेट
ऑनलाइन शिकायत करने के बाद शिकायतकर्ता अपनी शिकायत के बाद उस लिंक पर क्लिक करके की गई शिकायत का अपडेट ले सकते हैं कि कार्रवाई कहां तक पहुंची है। इसके साथ ही शिकायत के दौरान विभाग की तरफ से शिकायतकर्ता को एक विशेष नंबर भी दिया जाएगा, जिससे वह कार्रवाई का जायदा भी ले पाएगा। लिया जा सकेगा।
नहीं होगी पहचान पत्र की दरकार
ऑनलाइन शिकायत करने के लिए पहचान पत्र की जरूरी नहीं होगा, लेकिन शिकायकर्ता को फोन नंबर या फिर ईमेल की जानकारी देनी होगी। फोन या फिर ईमेल के माध्यम से विभाग द्वारा वन-टाइम पासवर्ड यानी OTP जारी किया जाएगा, तभी शिकायत दर्ज की जाएगी।