ITR Forms FY24: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पिछले साल आईटी डिपार्टमेंट ने इसके लिए बजट 2023 के बाद फरवरी महीने में नोटिफिकेशन जारी की थी।
इस साल आयकर विभाग ने दिसंबर में ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ITR भरते वक्त नागरिकों को ओल्ड टैक्स रिजीम सलेक्ट करने का मौका मिलेगा।
समय से 3 महीने पहले आए फॉर्म
सीबीडीटी यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए आईटीआर-1 और आईटीआर-4 फॉर्म जारी किया। अमूमन सीबीडीटी इनकम टैक्स रिटर्न के फॉर्म को वित्त वर्ष(ITR Forms FY24) के आखिरी महीनों फरवरी या मार्च में जारी करता था।
इस बार इन्हें समय से 2-3 महीने पहले ही जारी कर दिया गया है। चालू वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई है। इस तरह इस बार टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 7 महीने का समय मिल रहा है।
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ये लोग फार्म भर सकते हैं
सहज(ITR Forms FY24) को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर, अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं। सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी एलएलपी वाली कंपनियां भर सकती हैं, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार तथा पेशे से है।
ITR 1 vs ITR 4
ITR-1 फॉर्म को सहज भी कहते हैं। कोई टैक्सपेयर, जिसकी सालाना कमाई 50 लाख रुपये(ITR Forms FY24) तक है और उसे सैलरी, एक आवासीय संपत्ति, अन्य स्रोतों जैसे ब्याज और 5 हजार रुपये तक की कृषि आय हो रही है, इस फॉर्म को भर सकता है।
वहीं ITR-4 यानी सुगम को वैसे इंडिविजुअल टैक्सपेयर, अविभाजित हिन्दू परिवार और एलएलपी को छोड़ अन्य फर्म भर सकते हैं, जिनकी कुल इनकम 50 लाख रुपये तक है और कमाई का जरिया बिजनेस या प्रोफेशन है।
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ITR 4 में बदलाव
ITR-4 फॉर्म में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। नए अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म में टैक्सपेयर्स को ये बताना होगा कि उन्हें वित्त वर्ष के दौरान कैश में कहां-कहां से पैसे मिले। इसके लिए नए ITR-4 फॉर्म में रिसीप्ट्स इन कैश का नया कॉलम जोड़ा गया है।
इससे टैक्सपेयर स्पेसिफिक डिस्क्लोजर कर सकेंगे। इससे पहले क्रिप्टोकरेंसी के लिए नया कॉलम जोड़ा गया था।
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