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आयकर विभाग ने NRI को दिया सन्देश, अगर आधार-पैन लिंक नहीं तो इनकम टैक्स रिफंड जारी नही होगा

Kaam Ki Baat: 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराने वाले करदाताओं के स्थायी खाता संख्या (पैन) निष्क्रिय हो गए हैं। हालांकि यह लिंकिंग...

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Bansal News
आयकर विभाग ने NRI को दिया सन्देश, अगर आधार-पैन लिंक नहीं तो इनकम टैक्स रिफंड जारी नही होगा

Kaam Ki Baat: 30 जून तक आधार से लिंक नहीं कराने वाले करदाताओं के स्थायी खाता संख्या (पैन) निष्क्रिय हो गए हैं। हालांकि यह लिंकिंग एनआरआई के लिए अनिवार्य नहीं थी, लेकिन उनमें से कई ने सोशल मीडिया पर दावा किया है कि उनके पैन निष्क्रिय हो गए हैं।

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एनआरआई आयकर विभाग से कर रहें शिकायत

एनआरआई अपने सामने आने वाली समस्याओं के बारे में सोशल मीडिया के जरिए आयकर विभाग से शिकायत भी कर रहे हैं। ऐसे ही एक एनआरआई ने 10 जुलाई को कहा कि मई 2023-24 के लिए आईटीआर दाखिल करने के बाद, जब उन्होंने रिफंड की स्थिति की जांच करने की कोशिश की, तो उन्होंने एक संदेश देखा जिसमें कहा गया था कि उनका पैन निष्क्रिय है और रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है।

संदेश में लिखा है, "पैन निष्क्रिय होने के कारण रिफंड जारी नहीं किया जा सकता है, कृपया धारा 234H के तहत अपेक्षित शुल्क का भुगतान करने के बाद अपने पैन को आधार से लिंक करें।"

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आयकर विभाग ने मांगा ईमेल

करदाता को जवाब देते हुए, आयकर विभाग ने कहा, “कृपया अपने/करदाता के विवरण के साथ, पैन की रंग-स्कैन की गई प्रति और अनिवासी स्थिति (भारत के बाहर निवास की अवधि दिखाने वाला पासपोर्ट) के समर्थन में दस्तावेजों की प्रति के साथ हमें इस ईमेल पर लिखें- [email protected] और [email protected]  हमारी टीम इस पर गौर करेगी।

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ऐसे चालू किया जा सकता है पैन

एक अन्य उपयोगकर्ता ने पूछा कि क्या पैन निष्क्रिय होने की स्थिति में वे रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। कर विभाग ने जवाब देते हुए कहा, “1 जुलाई, 2023 से, अनलिंक किया गया पैन कुछ परिणामों के साथ निष्क्रिय हो जाएगा। 1,000 रुपये  शुल्क के भुगतान के बाद निर्धारित प्राधिकारी को आधार की सूचना देकर 30 दिनों में पैन को फिर से चालू किया जा सकता है।

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इस विशेष सूचना पर दें ध्यान

यदि किसी एनआरआई का पैन निष्क्रिय हो गया है तो उसे क्या करना चाहिए?

आयकर विभाग के अनुसार, जिन गैर-निवासियों ने विभाग को अपनी एनआरआई स्थिति की जानकारी दी थी, उन्हें पैन को आधार से जोड़ने से छूट दी गई थी।

जिन व्यक्तियों ने अभी तक विभाग को अपनी एनआरआई स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है, उन्हें पैन कार्ड की एक प्रति और भारत के बाहर निवास की अवधि दिखाने वाले पासपोर्ट की एक प्रति जैसे सहायक दस्तावेजों के साथ अपने क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) से ऑनलाइन संपर्क करना चाहिए। उनकी स्थिति पैन डेटाबेस में अद्यतन की गई।

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