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हाइलाइट्स
पन्ना टाइगर रिजर्व में अवैध निर्माण का मामला
आयकर कमिश्नर बी श्रीनिवास पर आरोप
वन विभाग ने जांच शुरू कर आरा मशीन जब्त
Panna Tiger Reserve Illegal Construction: मध्यप्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व (Panna Tiger Reserve) में अवैध निर्माण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एनसीआर दिल्ली में पदस्थ इनकम टैक्स कमिश्नर बी. श्रीनिवास कुमार और उनकी पत्नी हिमानी सारद पर रिजर्व क्षेत्र में होटल-रिसॉर्ट बनाने का आरोप लगा है। वन विभाग ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
संरक्षित क्षेत्र में निर्माण
वन विभाग की टीम ने जिस जमीन पर निर्माण पाया, वह पार्क के कोर एरिया, बफर जोन और इको-सेंसिटिव जोन (Eco-Sensitive Zone) के बेहद करीब है। जांच के दौरान वहां से एक आरा मशीन भी मिली जिसे जब्त कर लिया गया। अधिकारियों का कहना है कि यह पहला मामला है जब किसी इनकम टैक्स कमिश्नर के कमर्शियल निर्माण को रोका गया है। इस मामले को गंभीर मानते हुए इसे केंद्रीय सशक्त समिति (Central Empowered Committee) के समक्ष रखा जाएगा। विभाग ने बी. श्रीनिवास कुमार को 7 दिन का समय दिया है और उन्हें 18 सितंबर तक जवाब देना होगा।
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पन्ना टाइगर रिजर्व।[/caption]
संरक्षित सीमा से महज एक किमी भीतर निर्माण
वन विभाग के सूत्रों के मुताबिक होटल-रिसॉर्ट का निर्माण पार्क की संरक्षित सीमा से केवल एक किलोमीटर के भीतर है। यह सीधे तौर पर वन्यजीव संरक्षण कानूनों और पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन है। अब राजस्व और वन विभाग मिलकर पूरे क्षेत्र का सीमांकन करेंगे और यह तय करेंगे कि निर्माण कितनी भूमि पर किया गया है।
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35.80 एकड़ फॉरेस्ट जमीन पर कब्जे का आरोप
जांच रिपोर्ट में सामने आया है कि वन खंड अर्जुन हाई की 25.10 एकड़, पाटन की 7.70 एकड़ और टोरिया-ब की 3 एकड़ यानी कुल 35.80 एकड़ जमीन फॉरेस्ट के रूप में नोटिफाई है। यही वह जगह है जहां निर्माण कार्य चल रहा था। कुल भूमि 42.50 एकड़ है जिसके खसरा नंबर 1841/1/1, 1841/1/2, 1841/2, 1841/3/1, 1841/3/2 और 1841/4/6 हैं। जांच टीम की कार्रवाई के बाद 9 सितंबर को परिसर में मौजूद 47 सेंटीमीटर व्यास वाली आरा मशीन जब्त की गई और प्राथमिक वन अपराध दर्ज किया गया। वन विभाग की तीन सदस्यीय टीम में पन्ना टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर नरेश सिंह यादव, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं।
वन विभाग का कहना है कि जिस जगह निर्माण हो रहा था वह केन नदी से लगा इलाका है। चूंकि केन गंगा की सहायक नदी है, ऐसे में यहां निर्माण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी उल्लंघन है। इसके अलावा हैरान करने वाली बात यह है कि निर्माण के लिए लोकल एडवाइजरी कमेटी से कोई अनुमति नहीं ली गई।
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सांकेतिक तस्वीर।[/caption]
वन विभाग ने क्या कहा
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश शुभरंजन सेन ने कहा, “होटल-रिसॉर्ट जैसा निर्माण हो रहा था। वहां आरा मशीन मिली है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है और फॉरेस्ट की जमीन का सीमांकन कराया जाएगा।”
वहीं, इनकम टैक्स कमिश्नर बी. श्रीनिवास कुमार ने मीडिया से कहा कि वन विभाग से जो नोटिस मिला था, उसका जवाब दे दिया गया है। लेकिन इसके अलावा वे कुछ नहीं कह सकते।
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