नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने देश समेत पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। लाखों लोग इस महामारी की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए। देशभर में कोरोना की पहली और फिर दूसरी लहर ने जमकर तबाही मचाई है। ऐसे में सरकार ने कोरोना के कारण होने वाली मौत पर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का फैसला लिया है। सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। दरअसल बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर इसकी जानकारी दी है। सरकार की तरफ से कोरोना के कारण हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार को 50 हजार रुपए दिया जाएगा। यह मुआवजा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (NDMA) की तरफ से तय किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे आदेश…
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी जिम्मेदारी NDMA को सौंपी थी। दरअसल बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में 2 वकीलों गौरव कुमार बंसल और रीपक कंसल ने याचिका दायर की थी। इस याचिका में कहा था कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 12 में आपदा के तहत मरने वालों के लिए मुआवजा का प्रावधान है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश में कोरोना के कारण हुई मौत पर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाना चाहिए। हालांकि मुआवजा की रकम का फैसला कोर्ट ने सरकार पर छोड़ दिया था। NDMA की तरफ से जारी निर्देश में यह भी कहा गया है कि मुआवजे का वितरण ज़िला आपदा प्रबंधन अथॉरिटी (DDMA) के ज़रिए किया जाएगा। बता दें कि देशभर में कोरोना के कारण लाखों लोगों की मौत हुई है।