Advertisment

Corona Curfew: अब बज सकेगी शहनाइयां, शादियों में होंगे अब इतने लोग ही शामिल, जानें क्या रहेंगे नियम

Corona Curfew: अब बज सकेगी शहनाइयां, शादियों में होंगे अब इतने लोग ही शामिल, जानें क्या रहेंगे नियम, In corona Curfew only so many people will be involved in weddings know what will be the rules

author-image
Shreya Bhatia
Corona Curfew: अब बज सकेगी शहनाइयां, शादियों में होंगे अब इतने लोग ही शामिल, जानें क्या रहेंगे नियम

लखनऊ। (भाषा) राज्य में अब विवाह समारोह में अधिकतम 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। राज्य के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी मंडल आयुक्तों, जिलाधिकारियों, क्षेत्रीय, परिक्षेत्रीय तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देश में कहा है कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर अब बंद या खुले स्थानों पर एक समय में अधिकतम 25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे।

Advertisment

25 आमंत्रित अतिथि ही भाग ले सकेंगे

इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। उन्होंने पत्र में कहा कि शादी में शरीक होने वाले मेहमानों को मास्क पहनना होगा, दो गज की दूरी, तथा सेनेटाइजर के उपयोग समेत कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य सावधानियां भी बरतनी होंगी। अवस्थी ने पत्र में कहा कि आयोजन स्थल पर आमंत्रित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था में दो गज की दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा।

रोजाना बढ़ रहे कोरोना मरीज

आयोजन स्थल पर शौचालयों में साफ सफाई और सेनेटाइजेशन की समुचित व्यवस्था करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन शर्तों के अनुपालन की पूरी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। गौरतलब है इससे पहले गत 20 अप्रैल को राज्य सरकार ने सभी शादी समारोहों में बंद स्थानों पर अधिकतम 50 लोगों और खुली जगहों पर ज्यादा से ज्यादा 100 लोगों के ही कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी थी।

Advertisment
चैनल से जुड़ें