Pakistan: बीते मंगलवार, 9 मई 2023 को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसके बाद खान ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं, अब पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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इमरान खान की गिरफ्तारी ‘गैरकानूनी’
पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के अनुसार, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को ‘गैरकानूनी’ करार दिया है। जियो न्यूज ने बताया कि पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह और न्यायमूर्ति मुहम्मद अली मजहर शामिल हैं, इस मामले की सुनवाई कर रहे थे।
रिहा करने का आदेश
अल कादिर ट्रस्ट घोटाले में गिरफ्तार पूर्व पाकिस्तानी PM इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया है। तीन जजों की बेंच ने खान की गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताते हुए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) से कहा- इमरान को रिहा करें।
गौरतलब है कि एक दिन पहले ही इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें पार्टी प्रमुख इमरान खान की NAB द्वारा गिरफ्तारी को “कानूनी” बताया गया था।
पाकिस्तानी चैनल जियो न्यूज के मुताबिक, शुरूआत में पीटीआई की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था। बताया गया था कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने याचिका पर आपत्ति दर्ज की थी। हालांकि, बुधवार को पीटीआई ने सभी आपत्तियों का समाधान कर लिया था, जिससे याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था।
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इससे पहले एक भ्रष्टाचार-रोधी कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में गिरफ्तार किए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को NAB की 8 दिन की रिमांड पर भेजने की मांग मंजूर कर ली थी। खान पर आरोप है कि उन्होंने बतौर पीएम यूनिवर्सिटी को करोड़ों रुपए की जमीन दी थी, जो गैरकानूनी था। मामले का खुलासा पाकिस्तान की सबसे अमीर शख्सियत मलिक रियाज के द्वारा किया गया था।