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IIT Kanpur Student Sexual Harassment Case: छात्रा के साथ रेप, सहकर्मी पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप

कानपुर के आईआईटी की एक छात्रा के साथ शादी के बहाना बनाकर शारीरिक संबंध बनाने का मामला सामने आया है।

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Vishalakshi Panthi
Sexual Harassment

IIT Kanpur Student Sexual Harassment Case: आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) से यौन शोषण का एक मामला सामने आ रहा है। यहां एक छात्रा ने इंदौर के एक युवक पर शादी करने का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। छात्रा ने पुलिस के पास जाकर मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। 

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शादी का झांसा देकर बनाए संबंध

छात्रा आईआईटी कानपुर में साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। छात्रा यहां बतौर इंजीनियर काम करती है। छात्रा का आरोप है कि इंदौर निवासी शुभम मालवीय ने शादी का झांसा देकर उसके साथ एक साल तक यौन शोषण किया। 

युवक ने छात्रा के साथ की मारपीट 

छात्रा के मुताबिक, जब उसने लड़के पर शादी का दबाव बनाया तो उसने छात्रा के साथ मारपीट की और उसे धमकाया। इसके बाद छात्रा ने मामले की जानकारी आईआईटी प्रशासन को दी। इसके बाद उसने कल्याणपुर में लड़के के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।  

बता दें इंदौर निवासी शुभम महिला के साथ ही काम करता है। पुलिस के मुताबिक, पीड़िता का जल्दी ही मजिस्ट्रेट के पास बयान दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ आईआईटी प्रशासन ने भी पूरे मामले की जांच के लिए कमिटी का ग

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10 साल की सजा और हरजाना या दोनों का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (Bharatiya Nyaya Sanhita) के सेक्शन 69 के तहत यदि कोई भी पुरुष किसी भी महिला से झूठा शादी का वादा करके शारीरिक संबंध बनाता है तो यह कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे मामलों में महिला की सहमति शादी के आधार पर दी गई होती है। 

यदि कोई पुरुष शारीरिक संबंध बनाकर शादी का वादा तोड़ देता है या शादी का वादा करने के बावजूद महिला को छोड़ देता है, तो उसे 10 साल तक की सजा और जुर्माना या दोनों देने का कानून निहित है।  

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